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हिसार। जिले के एक गांव में नाबालिग लड़की (16) से छेड़छाड़ के मामले में मंगलवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनील जिंदल की अदालत ने पड़ोसी युवक को दोषी करार देते हुए 3 साल की सजा सुनाई है। अदालत ने 13 हजार का जुर्माना लगाया है।
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Hisar News: नाबालिग से छेड़छाड़ के दोषी को 3 साल की सजा



