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अंबाला। राइस मिलरों द्वारा सरकारी अनाज में हेराफेरी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। अभी एक माह पहले उजागर हुए नारायणगढ़ के उपलाना गांव स्थित श्री कृष्णा राइस मिल पर सरकार के 5.48 करोड़ गबन करने का मामला सुलझा नहीं था कि एक और राइस मिल ने चार करोड़ की चपत लगा दी।
अब नारायणगढ़ स्थित अम्बे राइस मिल के संचालकों द्वारा सरकारी धान के गबन का बड़ा मामला सामने आया है। मिल संचालकों ने मिलिंग के लिए सरकार से मिले 58,793 क्विंटल धान में से 9 हजार 234 क्विंटल चावल वापस नहीं किया, जिससे सरकार को करीब 4 करोड़ रुपये की चपत लगी है। नारायणगढ़ थाना पुलिस ने जिला खाद्य पूर्ति नियंत्रक रहे आपार तिवारी की तहरीर पर मिल के पार्टनर प्रेम चंद व इकबार सिंह सहित गारंटर बीएस ट्रेडिंग कंपनी व श्री राधे ट्रेडिंग कंपनी पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी।
अभी तक 34 गाड़ी चावल नहीं लौटाया
पुलिस को दी तहरीर में आपार तिवारी ने बताया कि खरीफ मार्केटिंग सीजन 2024-25 के तहत मिल को धान अलॉट किया गया था। नियमानुसार मिलर को 39,391 क्विंटल चावल जमा करवाना था, लेकिन 30 सितंबर 2025 की अंतिम समय सीमा तक केवल 30,156 क्विंटल यानी 104 गाड़ियां ही जमा कराया गया। अभी भी 9,234 क्विंटल यानी 34 गाड़ी चावल बकाया है, जिसकी बाजार मूल्य के हिसाब से कीमत 3,97,63,603 रुपये बनती है।
मिल की संपत्ति पर किया कब्जा
यह गड़बड़झाला उजागर होने पर विभाग ने सख्ती दिखाते हुए 29 दिसंबर 2025 को एक विशेष टीम गठित कर मिल की चल-अचल संपत्ति को अपने कब्जे में ले लिया था। अब विभाग ने पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखकर पार्टनर प्रेम चंद, इकबाल सिंह तथा गारंटर्स बी एस ट्रेडिंग और राधे ट्रेडिंग के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करवाई। यह कार्रवाई बीएनएस की धारा अपराध के साक्ष्यों को गायब करना 238(ए), मिलजुल कर अपराध 3(5), अपराधिक विश्वासघात 316(2), धोखाधड़ी 318(4) के तहत हुई।
जिले में लगातार दूसरा मामला
अंबाला में राइस मिलरों की यह गड़बड़झाला चर्चा का विषय बना हुआ है। इससे पहले भी करीब एक माह पूर्व 16 फरवरी को मुलाना थाने में नारायणगढ़ के उपलाना गांव स्थित श्री कृष्णा राइस मिल पर 5.48 करोड़ रुपये के धान व चावल को खुर्द-बुर्द करने का मामला सामने आया था। विभाग के भौतिक निरीक्षण के दौरान पाया गया कि राइस मिलर ने 14 हजार 8 क्विंटल लगभग 49 गाड़ियां चावल सरकारी खजाने में जमा नहीं कराया व उसे खुर्द-बुर्द कर दिया। मुलाना थाना पुलिस ने खाद्य एवं आपूर्ति निरीक्षक महेश कुमार की तहरीर पर रामकरण, जसरत दोनों पार्टनर, गारंटर शिवम ट्रेडिंग कंपनी, जमीदारा ट्रेडिंग कंपनी पर प्राथमिकी दर्ज की थी। यह कार्रवाई अपराध के साक्ष्यों को गायब करना 238(ए), विश्वासघात 316(2), धोखाधड़ी 318(4) के तहत की गई थी।
राइस मिल के पार्टनर व गारंटर पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। मामले की गहनता से जांच की जाएगी।
– इंस्पेक्टर ललित, थाना प्रभारी नारायणगढ़
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