पंजाबी गायक गुरु रंधावा को हाईकोर्ट से मिली राहत, आपराधिक मामले में कार्रवाई पर पाबंदी – Chandigarh News Chandigarh News Updates

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अपराधिक मामले में पंजाबी सिंगर गुरु रंधावा को रविवार को हाईकोर्ट से राहत मिली है। कोर्ट ने गायक के खिलाफ चल रही आपराधिक कार्रवाई पर अगले आदेशों तक रोक लगाने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट की बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा कि ट्रायल कोर्ट ने आरोपी को नोटिस जारी करने से पहले प्रारंभिक सबूत दर्ज नहीं किए, जो कानून के खिलाफ है। जस्टिस सूर्या प्रताप सिंह की बेंच ने यह आदेश दिया। कोर्ट ने कहा, आदेश से साफ कि याचिकाकर्ता/आरोपी को बिना प्रारंभिक सबूत के नोटिस जारी किया गया। मामले में कोर्ट ने मोशन का नोटिस जारी किया और अगली सुनवाई 16 जुलाई को तय की है। तब तक ट्रायल कोर्ट में सारी कार्यवाही पर रोक रहेगी। दरअसल, समराला (लुधियाना) सब डिविजनल मजिस्ट्रेट ने 25 अगस्त, 2025 को गुरु रंधावा के खिलाफ शिकायत पर नोटिस जारी किया था। शिकायत गायक के सिर्रा गाने के बोलों को लेकर थी। गाने ‘सिर्रा’ (जुलाई 2025 में रिलीज) के एक बोल ‘जट्टां दे आ काके बल्लिये…’ पर आपत्ति जताई गई थी। आरोप है कि यह ड्रग कल्चर को बढ़ावा देता है, जट्ट-सिख समुदाय को बदनाम करता है और सिख परंपरा ‘गुड़ती’ (नवजात को मीठी चीज जैसे शहद या चीनी देना) का अपमान करता है। रंधावा के वकील तेजेश्वर सिंह और तरुशी मोंगा ने दलील दी कि गायक का कोई दुर्भावनापूर्ण इरादा नहीं था। विवादित बोल हटाने या संशोधित करने का भरोसा दिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म से कंटेंट हटाने के लिए कदम उठाए गए, जो गुड़ फेथ को दर्शाता है।

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