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सीएम भगवंत मान और गवर्नर गुलाब चंद कटारिया ( फाइल फोटो)
पंजाब में बेअदबी को लेकर अब सख्त कानून बन गया है। गवर्नर गुलाब चंद कटारिया ने इस बिल पर साइन कर दिए हैं, जिसके बाद यह कानून अब राज्य में लागू कर दिया जाएगा। लंबे समय से बेअदबी के मामलों में कड़े प्रावधानों की मांग उठ रही थी।
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अब बिल को मंजूरी मिलने के बाद इसे कानूनी रूप मिल गया है। इसमें बेअदबी करने पर उम्रकैद तक सजा का प्रावधान है। इसके साथ ही पुलिस बिना नोटिस दिए गिरफ्तार कर सकती है। साथ ही जमानत भी नहीं मिलेगी। इसके अलावा मानसिक रोगी के गार्जियन को सजा का प्रावधान है। इसे लागू करने के लिए सरकार अब गजट नोटिफिकेशन जारी करेगी।
सीएम भगवंत मान ने खुद यह जानकारी अपने सोशल मीडिया अकाउंट X पर पोस्ट डालकर दी है। उन्होंने लिखा है कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी के खिलाफ विधानसभा में पारित किए गए बिल पर राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने हस्ताक्षर कर दिए हैं। अब यह बिल कानून बन गया है। मेरे जैसे एक छोटे से सेवक से यह सेवा लेने के लिए वाहेगुरु जी का कोटि-कोटि धन्यवाद। समस्त संगत का भी हृदय से आभार।
गवर्नर ने बिल पर साइन किए…
नए कानून में ये काम करने को बेअदबी माना जाएगा..
- श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के ‘स्वरूप’ (पवित्र ग्रंथ) को जानबूझकर फाड़ना, जलाना या किसी भी तरह से खंडित करना।
- पवित्र ग्रंथ पर थूकना, उसे गंदे हाथों से छूना या किसी ऐसी जगह रखना जहां उनकी गरिमा भंग होती हो।
- गुरु साहिब के स्वरूप को सार्वजनिक रूप से फेंकना या गलियों/नालियों में लावारिस छोड़ देना।
- पवित्र स्वरूप को चोरी करना या उसे मर्यादा के विरुद्ध अपने पास रखना।
- श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की उपस्थिति में शराब, तंबाकू या किसी भी नशीले पदार्थ का सेवन करना या लेकर जाना।
- सोशल मीडिया या किसी अन्य माध्यम से पवित्र बाणी या गुरु साहिब के प्रति अभद्र टिप्पणी या अपमानजनक फोटो-वीडियो बनाना।
गीता, कुरान, बाइबल का जिक्र नहीं
पंजाब विधानसभा ने बैसाखी के अवसर पर 13 अप्रैल को मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में ‘जागत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार (संशोधन) विधेयक, 2026’ सर्वसम्मति से पारित किया था। इस नए कानून के तहत श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी करने के दोषी के लिए आजीवन कारावास (मृत्यु तक जेल) और 5 लाख से 25 लाख रुपए तक के भारी जुर्माने का कड़ा प्रावधान किया गया है। यह अपराध अब गैर-जमानती और संज्ञेय श्रेणी में आ गया।
विधेयक अभी केवल श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी पर ही लागू होगा। जबकि, गैर सिखों (हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, आदि) के पवित्र ग्रंथों और धार्मिक स्थलों से छेड़छाड़ पर इस विधेयक के तहत फिलहाल कोई सजा का प्रावधान नहीं है। CM ने कहा कि अन्य धर्मों के लोगों से भी राय लेकर जल्द ही कानून बनाया जाएगा।

पंजाब में बेअदबी बड़ा मुद्दा क्यों है?
- अकाली दल सत्ता से बाहर हुआ, विपक्ष तक की हैसियत नहीं बची: अकाली दल ने पूर्व CM स्वर्गीय प्रकाश सिंह बादल की अगुआई में 2007 से 2017 तक BJP के साथ मिलकर लगातार 2 टर्म पंजाब में सरकार चलाई। उनके कार्यकाल के दौरान 2015 में बरगाड़ी बेअदबी और उससे जुड़ी घटनाएं हुईं। इसका असर ये हुआ कि 2017 के विधानसभा चुनाव में अकाली दल सत्ता से बाहर हो गया। पार्टी का प्रदर्शन लगातार गिरता गया। कुल 117 विधानसभा सीटों में से 2017 में 15 सीटें और 2022 में 3 सीटें मिलीं। अकालियों की विपक्षी दल तक की हैसियत नहीं बची।
- कांग्रेस भी सत्ता से बाहर हुई: कांग्रेस ने 2017 के चुनाव में कहा था कि अगर सरकार बनी तो बेअदबी मामलों में इंसाफ दिलाया जाएगा। इसके बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह की अगुआई में 117 में से 77 सीटें जीतकर सरकार बना ली। हालांकि बेअदबी के इंसाफ के मामले में SIT बनाई। लेकिन दोषियों को कोई सजा नहीं मिली। 2022 में कांग्रेस भी सत्ता से बाहर हो गई और सिर्फ 18 सीटें ही जीत सकीं।
- AAP भी संकट में फंसी हुई: AAP ने 2022 के चुनाव में कहा था कि बेअदबी मामलों की जांच दोबारा खोली जाएगी और दोषियों को सख्त सजा दिलाई जाएगी। CM भगवंत मान सरकार ने जांच प्रक्रिया को एक्टिव कर SIT को नए सिरे से बनाया। जांच और चार्जशीट आगे बढ़ी। लेकिन अभी कोर्ट में ट्रायल चल रहा है। अभी तक किसी दोषी को सजा नहीं मिली। हाल ही में कोटकपूरा गोलीकांड की सुनवाई फरीदकोट कोर्ट से चंडीगढ़ शिफ्ट हो गई। ऐसे में AAP भी बेअदबी को लेकर निशाने पर है।
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पंजाब की AAP सरकार बेअदबी पर जागत जोत श्री गुरू ग्रंथ साहिब सत्कार (संशोधन) विधेयक, 2026 लेकर आई है। इसे पास कराने के लिए सरकार ने विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया था। अब गवर्नर के साइन होते ही यह विधेयक कानून बन जाएगा। (पढ़ें पूरी खबर)
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