नूंह जिले में दहेज के लिए पत्नी की हत्या के मामले में पति को 10 साल की सजा सुनाई गई है। यह फैसला अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अजय कुमार वर्मा की अदालत ने सुनाया है।
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25 अगस्त 2020 को नरेश ने अपने स्वजन के साथ मिलकर अपनी पत्नी नेहा की हत्या कर दी थी। इस मामले में मृतका के पिता राजेश गांव ढिढारा तावडू की शिकायत पर तावडू थाना पुलिस ने पति नरेश समेत पांच अन्य स्वजन के विरुद्ध दहेज हत्या का मामला दर्ज किया था।
17 फरवरी 2020 को हुई थी शादी
तावडू खंड के ढिढारा गांव के रहने वाले राजेश ने पुलिस शिकायत में बताया कि उन्होंने अपनी बेटी नेहा की शादी तावडू खंड के कलवाडी गांव के रहने वाले नरेश के साथ 17 फरवरी 2020 को हिंदू रीति रिवाज़ के साथ की थी। नरेश व उसके स्वजन बीर सिंह, दयानंद, सोना देवी व आरती उनकी बेटी नेहा को दहेज के लिए तंग करते थी।
दहेज की मांग पूरी न होने पर की हत्या
दहेज की मांग पूरी न होने पर सभी आरोपियों ने मिलकर नेहा की हत्या 25 अगस्त 2020 को कर दी। पुलिस ने इस मामले में राजेश की शिकायत पर नरेश समेत अन्य पांच लोगों के खिलाफ दहेज हत्या मामला दर्ज किया। इस मामले में पुलिस ने मृतक नेहा के पति नरेश को गिरफ्तार कर लिया था। गुरुवार को अदालत ने मामले पर फैसला सुनाते दोषी पति नरेश को 10 साल की सजा सुनाई।