Yamuna Nagar News: धोखाधड़ी के दो दोषियों को तीन साल की कैद


मोबाइल टॉवर लगवाने के नाम पर कई लोगों से धोखाधड़ी करने वाले दो आरोपियों को ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास सुमित कुमार सैनी की कोर्ट ने तीन-तीन साल कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषियों पर एक-एक हजार रुपए जुर्माना भी किया है। जुर्माना न देने पर दोषियों को एक महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।

25 जनवरी 2011 को यमुनानगर के सलेमपुर बांगर गांव के रहने वाले प्रदीप कुमार ने पुलिस को शिकायत दी थी कि हिसार के नारनौंद निवासी राजकुमार और कालूवास, भिवानी निवासी जितेंद्र ने मोबाइल टॉवर लगवाने का झांसा देकर उसके व कई अन्य लोगों के साथ हजारों रुपए की धोखाधड़ी की है। राजकुमार और जितेंद्र ने प्रदीप कुमार को झांसा दिया था कि मोबाइल टावर लगवाने पर तीन महीने बाद 29 से 32 हजार रुपए किराया और परिवार के एक सदस्य को कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी दी जाएगी।

आरोपियों ने प्रदीप से ये भी कहा कि किसी दूसरे की जमीन पर मोबाइल टॉवर लगवाने पर उनकी कंपनी उसे पांच प्रतिशत कमीशन देगी। आरोपियों की बातों में आकर प्रदीप ने अपने कई जानने वालों को भी मोबाइल टॉवर लगवाने के लिए उनकी फाइल बनवा दी और उनसे फाइल बनाने के लिए कुछ रकम लेकर आरोपियों को दे दी थी। कुछ समय बाद प्रदीप को आरोपियों पर शक हुआ तो उसने आरोपियों द्वारा बताई गई कंपनी के बारे में पता करवाया। प्रदीप को पता चला कि इस नाम की कोई कंपनी नहीं है और आरोपी धोखाधड़ी कर रहे हैं। इसके बाद प्रदीप ने दोनों आरोपियों को बहाने से यमुनानगर बुलाया और उन्हें पकड़कर कर पुलिस के हवाले कर दिया था। इसी मामले में कोर्ट ने दोनों दोषियों को सजा सुनाई है।

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