सोनीपत। हत्या के इरादे से युवक पर फायरिंग करने के डेढ़ साल पुराने मामले में आरोपी की जमानत याचिका पर कोर्ट में सुनवाई हुई। घटना में आरोपी के दुस्साहस को संगीन मानते हुए कोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज कर दी है।गिरफ्तारी के बाद करीब डेढ़ साल से आरोपी न्यायिक हिरासत में जेल में है।
एफआईआर के अनुसार 21 जनवरी 2024 रोहित उर्फ बाज ने अपने साथियों के साथ मिलकर गोहाना में युवक की दुकान की ओर गोलियां चलानी शुरू कर दी थीं। इस घटना में युवक घायल हो गया था। पुलिस ने मामले में हत्या की कोशिश की धारा लगाई थी।
8 फरवरी को रोहित उर्फ बाज को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया था। जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था। अपने अधिवक्ता के माध्यम से रोहित ने कोर्ट में जमानत पर रिहा करने की अर्जी लगाई थी। जमानत याचिका पर अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. नरिंदर कौर की अदालत में सुनवाई हुई।
आरोपी के अधिवक्ता एवं लोक अभियोजक के दलील सुनने के बाद कोर्ट ने जमानत याचिका पर फैसला दिया। न्यायाधीश ने आरोपी के जमानत आवेदन को खारिज कर दिया है। पुलिस की ओर से दर्ज किए गए प्रकटीकरण बयान के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार किया गया था।
वह अन्य आपराधिक मामलों में भी शामिल पाया गया है। अदालत ने अपराध की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए जमानत आवेदन को खारिज करने का निर्णय लिया है। अदालत का मानना है कि आरोपी को जमानत पर रिहा करने का कोई आधार नहीं है।