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संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
Updated Sat, 17 Aug 2024 11:17 PM IST
सोनीपत। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ.नरिंद्र कौर ने दो दोस्तों पर जानलेवा हमला करने के मामले में सुनवाई के बाद आरोपी कुख्यात मोनू लल्हेड़ी को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को दस साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 55 हजार रुपये जुर्माना लगाया है।
गांव राजलूगढ़ी निवासी अमित ने 1 अक्तूबर, 2016 को गन्नौर थाना पुलिस को बताया था कि घटना के दिन गांव सिवानका निवासी उनके दोस्त रविंद्र ने उन्हें कॉल की थी। उसने कहा था कि वह गन्नौर हैं और उन्हें अपने दोस्त से मिलने लल्हेड़ी पावर हाउस जाना है। इस पर वह अपनी बाइक लेकर अपने दोस्त के पास चले गए थे। गन्नौर से दोनों लल्हेड़ी कलां नहर पुलिया पर पहुंचे थे। उन्होंने पावर हाउस में जाने के लिए वहां बाइक पर बैठे दो युवकों से रास्ता पूछा था। इस पर एक युवक ने उनकी बाइक की चाबी निकालकर फेंक दी थी और उनके साथ हाथापाई करने लगा था। उन्होंने उसे पहचान लिया था। वह गांव लल्हेड़ी कलां का मोनू था।
जब उन्होंने कहा कि मोनू झगड़ा किस लिए कर रहा है तो तो उसने पिस्तौल निकालकर उन पर गोली चला दी थी। गोली उनके कंधे पर लगी थी। जब दोस्त रविंद्र बचाव को आया तो आरोपी ने उनके दोस्त के पेट में गोली मार दी थी। बाद वह भाग गए थे। उन्होंने घायल अवस्था में परिजनों को अवगत कराया था। जिसके बाद उन्हें उपचार दिया गया था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया था। बाद में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया था। अब मामले की सुनवाई के बाद एएसजे डॉ. नरिंद्र कौर ने आरोपी मोनू को दोषी करार दिया। अदालत ने दोषी को दस साल कैद व 55 हजार रुपये जुर्माने की सजा दी है। जुर्माना अदा न करने पर 15 माह अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।
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Sonipat News: दो युवकों को गोली मारने के मामले में कुख्यात मोनू लल्हेड़ी को दस साल कैद