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सिरसा। पांचवीं कक्षा की छात्रा के साथ अश्लील हरकत करने के दोषी 83 वर्षीय बाबूलाल को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने मंगलवार को पांच साल की सश्रम कारावास व 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में दोषी को तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।न्यायाधीश डॉ. नरेश कुमार सिंघल ने अपने निर्णय में स्पष्ट किया कि जुर्माने की राशि में से 15 हजार रुपये पीड़िता को मुआवजे के रूप में दिए जाएंगे, ताकि उसे कुछ राहत मिल सके। इस मामले में सदर थाना पुलिस ने मई 2022 में मामला दर्ज किया था।
पुलिस को दी शिकायत में पीड़िता ने बताया था कि 31 मई 2022 को दोपहर लगभग तीन बजे वह पड़ोस की दुकान से सामान लेने गई थी। दुकान पर आरोपी बाबू लाल अकेला था। छात्रा ने जब उसने शैंपू और कोल्ड ड्रिंक मांगी, तो बाबू लाल ने उसे चारपाई पर बैठने को कहा। जब उसने मना किया तो जबरदस्ती चारपाई पर बैठाया और उसके साथ अश्लील हरकतें कीं। घटना के दौरान छात्रा का भाई मौके पर पहुंच गया, जिसे देखकर आरोपी ने छात्रा को छोड़ दिया। डरी-सहमी छात्रा रोते हुए घर पहुंची और अपनी मां को घटना की जानकारी दी। इसके बाद पुलिस को शिकायत दी गई। छात्रा के बयान पर पुलिस ने बुजुर्ग के खिलाफ केस दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था। अदालत ने सोमवार को आरोपी को दोषी करार दिया था।
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Sirsa News: 5वीं कक्षा की छात्रा से अश्लील हरकत करने वाले बुजुर्ग को 5 साल की कैद


