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संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
Updated Sat, 24 Aug 2024 01:16 AM IST
सिरसा। जिला एवं सत्र न्यायालय ने महिला के कान की बालियां छीनने के मामले में दोषी युवक को पांच साल कैद व 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि न भरने पर 6 माह अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
मामले के अनुसार रानियां गेट निवासी दर्शना देवी पत्नी कंतलाल अपने घर पर ही किरयाने की दुकान की हुई है। 18 अक्तूबर 2021 को वह अपनी दुकान पर बैठी थी। इसी दौरान बाइक पर सवार होकर एक युवक दुकान पर आया और आधा किलो चीनी मांगी। उक्त युवक ने इस दौरान बाइक स्टार्ट रखे रखी। जब दर्शना देवी चीनी तोलने लगी तो एकदम से युवक ने उसके कानों से सोने की बालियां छीन ली और बाइक पर सवार होकर भाग गया।
वारदात की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और दर्शना देवी के बयान दर्ज कर अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। जांच के दौरान वारदात को सुलझाते हुए पुलिस ने भारत नगर निवासी मनीष उर्फ मन्नी को गिरफ्तार कर लिया। पब्लिक प्रोसिक्यूटर पलविंद्र सिंह ने बताया कि शुक्रवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश वाणी गोपाल शर्मा ने मनीष को पांच साल कैद की सजा सुना दी। बता दें कि न्यायालय ने मनीष को बुधवार को दोषी करार दिया था।
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Sirsa News: बालियां छीनने वाले युवक को 5 साल कैद, 25 हजार रुपये जुर्माना