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Sirsa News: प्रतिबंधित दवा की तस्करी करने पर तीन लोगों को 10 साल की सजा Latest Haryana News

Sirsa News: प्रतिबंधित दवा की तस्करी करने पर तीन लोगों को 10 साल की सजा Latest Haryana News

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संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा

Updated Sat, 24 Aug 2024 01:26 AM IST


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सिरसा। प्रतिबंधित दवा की तस्करी करने के मामले में स्पेशल एनडीपीएस फास्ट ट्रैक कोर्ट ने तीन आरोपियों को दोषी करार देते हुए 10 साल कैद व एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर एक साल अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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मामले के अनुसार सीआईए स्टाफ डबवाली पुलिस 29 मार्च 2018 को गांव मतड़ में गश्त पर थी। इसी दौरान शाम को गांव लहंगावाली की ओर से स्कूटर सवार दो युवक सामने से आते दिखाई दिए। पुलिस ने स्कूटर को रुकवाकर तलाशी ली तो टूल बॉक्स में एक डिब्बा मिला। पुलिस ने डिब्बा खोलकर देखा तो इसमें प्रतिबंधित दवा की 1200 गोलियां मिली।

पूछताछ करने पर युवकों की पहचान जसपाल सिंह उर्फ पाला पुत्र ज्ञान सिंह व सतगुरु सिंह निवासी गांव आदमके जिला मानसा के रूप में हुई। दोनों ने पुलिस को बताया कि ये गोलियां जसबीर सिंह उर्फ काला निवासी मतड़ से खरीदकर लाए थे। इसके बाद पुलिस ने जसबीर सिंह के घर पर छापा मारा तो प्रतिबंधित दवा की 2400 गोलियां मिली। इसके बाद पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया। शुक्रवार को न्यायाधीश डॉ. अशोक कुमार ने तीनों आरोपियों को दोषी करार देकर 10 साल कैद की सजा सुनाई है।

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