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संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
Updated Tue, 13 Aug 2024 12:19 AM IST
संवाद न्यूज एजेंसी
सिरसा। नशे के तौर पर इस्तेमाल होने वाली प्रतिबंधित दवा की तस्करी करने के मामले में स्पेशल एनडीपीएस फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आरोपी युवक को दोषी करार देते हुए 10 साल की कैद व एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर एक साल अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
हरियाणा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की सिरसा यूनिट 2 फरवरी 2021 को जगमालवाली रोड पर गश्त कर रही थी। इसी दौरान पुलिस ने एक बाइक सवार युवक को रोका। युवक ने बाइक पर एक प्लास्टिक का कट्टा रखा हुआ था। पुलिस ने इसकी तलाशी ली तो नशे में इस्तेमाल होने वाली प्रतिबंधित दवा की 1200 गोलियां बरामद हुईं। इसके बाद पुलिस ने युवक को हिरासत में ले लिया। पूछताछ में युवक की पहचान अजीत सिंह उर्फ जीत पुत्र भोला राम निवासी जलालआना के रूप में हुई। पुलिस ने अजीत सिंह के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। पब्लिक प्रोसिक्यूटर मनीष बजाज ने बताया कि सोमवार शाम को स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट के न्यायाधीश डॉ. अशोक कुमार ने अजीत सिंह को 10 कैद की सजा सुनाई है।
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Sirsa News: प्रतिबंधित दवा की तस्करी करने वाले युवक को 10 साल कैद