“_id”:”66edd8d60ac894667c066174″,”slug”:”it-is-illegal-to-set-up-a-personal-barrier-or-barricade-sirsa-news-c-128-1-slko1008-126035-2024-09-21″,”type”:”story”,”status”:”publish”,”title_hn”:”Sirsa News: निजी तौर पर नाका या बैरिकेडिंग लगाना गैर कानूनी”,”category”:”title”:”City & states”,”title_hn”:”शहर और राज्य”,”slug”:”city-and-states”
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
Updated Sat, 21 Sep 2024 01:49 AM IST
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सिरसा। किसी भी निजी व्यक्ति, संगठन या समूह द्वारा किसी भी सड़क, नेशनल हाईवे, राजमार्ग व अन्य मार्ग पर नाका व बैरिकेडिंग करना गैर कानूनी है और आपराधिक श्रेणी में आता है। एसपी विक्रांत भूषण बताया कि हरियाणा पुलिस एक्ट 2007 की धारा 73 के तहत सिर्फ पुलिस प्रशासन के अधिकारी, थाना प्रभारी, चौकी प्रभारी, पेट्रोलिंग टीम, पीसीआर, राइडर व ईवीआर व अन्य पुलिस स्टाफ ही अपराध एवं अपराधियों तथा गैरकानूनी धंधा करने वालों पर अंकुश लगाने तथा कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए के लिए नाकाबंदी व बैरिकेडिंग करने के लिए अधिकृत हैं। किसी भी कानून में इस तरह का कोई भी प्रावधान नहीं है कि कोई निजी व्यक्ति सड़क पर बैरिकेडिंग व नाकाबंदी कर सकता है। एसपी विक्रांत भूषण ने इस संबंध में जिला के सभी थाना प्रभारी, चौकी प्रभारी ,पेट्रोलिंग टीमों, ईवीआर, पीसीआर तथा राइडर स्टाफ को निर्देश दिए हैं कि वे इस संबंध में अपने-अपने क्षेत्र में गश्त कर इस बारे में पूरी तरह से सुनिश्चित करें और अगर कोई भी निजी व्यक्ति कहीं पर भी किसी तरह की नाकाबंदी व बैरिकेडिंग करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। पुलिस प्रशासन की तरफ से आमजन से आह्वान किया गया है कि अगर किसी व्यक्ति के संज्ञान में ऐसा मामला आता है तो तुरंत डायल 112 पर अथवा पुलिस कंट्रोल रूम के मोबाइल फोन नंबर 8814011622 पर सूचित करें।
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Sirsa News: निजी तौर पर नाका या बैरिकेडिंग लगाना गैर कानूनी