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संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
Updated Tue, 18 Feb 2025 11:40 PM IST
सिरसा। शराब पीने से रोकने पर चाकू से हमला करने वाले आरोपी हरीश कुमार को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दोषी करार दिया है। दोषी की सजा का फैसला बुधवार 19 फरवरी को सुनाया जाएगा।
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मामले के अनुसार गांव दड़बी निवासी महावीर जमींदार कश्मीर चंद की जमीन काश्त करता है। 13 अगस्त 2018 को रात 11 बजे महावीर ने देखा कि खेत में बने कोठे का बल्ब जल रहा है। वह कोठे में पहुंचा तो गांव दड़बी निवासी हरीश कुमार अपने साथियों के साथ शराब पी रहा था। महावीर ने हरीश व उसके साथियों को वहां पर शराब पीने से रोका और जाने के लिए कहा। इसके बाद महावीर किसान उमेश कुमार के खेत में लगे ट्यूबवेल पर जाकर बैठ गया। रात करीब सवा 12 बजे हरीश बाइक पर सवार होकर यहां पहुंचा और चाकू से महावीर पर ताबड़तोड़ वार किए। जिससे महावीर गंभीर रूप से घायल हो गया। शोर मचाने पर किसान उमेश कुमार के घरवाले उसे बचाने पहुंचे। इसके बाद हरीश धमकी देकर फरार हो गया। घायल महावीर को सामान्य अस्पताल में दाखिल कराया गया।
घटना की सूचना मिलने पर डिंग थाना पुलिस अस्पताल पहुंची और महावीर का बयान दर्ज किया। पुलिस ने आरोपी हरीश कुमार के खिलाफ विभिन्न आपराधिक धाराओं के तहत अभियोग दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। मंगलवार को इस मामले का निपटारा करते हुए न्यायाधीश प्रवीण कुमार ने हरीश कुमार को दोषी करार दे दिया।
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Sirsa News: चाकू से किसान पर हमला करने वाला दोषी करार, आज सुनाई जाएगी सजा