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SEBI ने दो पोर्टफोलियो मैनेजर पर लगाया प्रतिबंध, इस वजह से लिया एक्शन – India TV Hindi Business News & Hub

SEBI ने दो पोर्टफोलियो मैनेजर पर लगाया प्रतिबंध, इस वजह से लिया एक्शन – India TV Hindi Business News & Hub

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Photo:FILE सेबी को पोर्टफोलियो मैनेजर्स मानदंडों के तहत गलत और भ्रामक अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया।

मार्केट रेगुलेटर सेबी ने दो पोर्टफोलियो मैनेजर सोमवार को साइंट कैपिटल और डीजीएस कैपिटल मैनेजमेंट पर प्रतिबंध लगा दिया। यह बैन न्यूनतम आवश्यक नेटवर्थ बनाए रखने में विफल रहने पर लगाया गया है। पीटीआई की खबर के मुताबिक, सेबी ने इनको नए क्लाइंट्स को जोड़ने और मौजूदा क्लाइंट्स से अतिरिक्त फंड या सिक्योरिटीज स्वीकार करने से रोक दिया है। दो अलग-अलग अंतरिम आदेशों में सेबी ने कहा कि साइंट कैपिटल और डीजीएस कैपिटल मैनेजमेंट ने पोर्टफोलियो मैनेजर्स नियमों के तहत अनिवार्य 5 करोड़ रुपये की न्यूनतम नेटवर्थ को पूरा किए बिना रजिस्टर्ड पोर्टफोलियो मैनेजर के रूप में काम किया था।

अनुपालन की दिशा में कोई प्रगति नहीं दिखाई

खबर के मुताबिक, नेटवर्थ की नियामक जरूरत (यानी, 15 जनवरी, 2023) को पूरा करने के लिए समय सीमा खत्म होने के दो साल से अधिक समय बीत जाने के बावजूद, संस्थाओं (साइंट कैपिटल और डीजीएस कैपिटल मैनेजमेंट) ने अनुपालन की दिशा में कोई प्रगति नहीं दिखाई है। नियामक ने पाया कि साइंट कैपिटल ने वित्त वर्ष 2023 और वित्त वर्ष 24 के लिए सेबी को पोर्टफोलियो मैनेजर्स मानदंडों के तहत गलत और भ्रामक अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की, क्योंकि इसका नेटवर्थ दोनों वर्षों के लिए नियामक सीमा को पूरा नहीं कर रहा था।

NISM सर्टिफिकेशन हासिल नहीं किया था

सेबी के आदेश में कहा गया है कि साइंट कैपिटल के प्रमुख अधिकारी ने सितंबर 2023 से आज तक की अवधि के लिए अपेक्षित राष्ट्रीय प्रतिभूति बाजार संस्थान यानी NISM सर्टिफिकेशन हासिल नहीं किया था। सेबी के मानदंडों के अनुसार, एक पोर्टफोलियो प्रबंधक के पास किसी विश्वविद्यालय या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से वित्त, कानून, लेखाशास्त्र में पेशेवर योग्यता या NISM से प्रतिभूति बाजार (पोर्टफोलियो प्रबंधन) में स्नातकोत्तर कार्यक्रम पूरा करके पेशेवर योग्यता होनी चाहिए।

निवेशकों के फंड के लिए जोखिम पैदा किया

सेबी ने पाया कि DGS कैपिटल ने FY23 और FY24 दोनों के लिए नियामक के साथ अनिवार्य आवधिक रिपोर्ट (नेट वर्थ प्रमाणन, कॉर्पोरेट प्रशासन रिपोर्ट और पोर्टफोलियो प्रबंधक विनियमन अनुपालन रिपोर्ट) दाखिल करने की उपेक्षा की थी। साथ ही, DGS कैपिटल ने प्रमुख अधिकारी के NISM प्रमाणन के संबंध में वैधानिक आवश्यकता का भी उल्लंघन किया था, जो 7 सितंबर, 2023 से 13 अक्टूबर, 2024 तक फैला हुआ उल्लंघन था। नियामक ने कहा कि न्यूनतम आवश्यक निवल मूल्य को बनाए रखने की बाध्यता निरंतर आधार पर है, साथ ही कहा कि दोनों फर्म ऐसा करने में विफल रहीं और निवेशकों के फंड के लिए जोखिम पैदा किया।

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