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मार्केट रेगुलेटर भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने मंगलवार को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) की सब्सिडियरी कंपनी इंडियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड (आईसीसीएल) पर 5.05 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। पीटीआई की खबर के मुताबिक, सेबी ने साइबर सुरक्षा और आपदा रिकवरी ढांचे का पालन न करने के लिए आईसीसीएल पर यह एक्शन लिया है। मार्केट रेगुलेटर ने जुर्माने की राशि को 45 दिनों के भीतर चुकाने का निर्देश दिया है।

कंपनी करती है ये काम
आईसीसीएल को साल 2007 में बीएसई लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में शामिल किया गया था। यह बीएसई के अलग-अलग खंडों के लिए क्लियरिंग, निपटान, कोलेटरल मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट का काम करती है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने यह पता लगाने के लिए कि ICCL ने सेबी के नियमों के प्रावधानों का अनुपालन किया है या नहीं, 1 दिसंबर, 2022 से 31 जुलाई, 2023 की अवधि के लिए इंडियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड के खातों की पुस्तकों और अन्य अभिलेखों का निरीक्षण किया।
सेबी ने निरीक्षण में पाई खामी
सेबी ने अपने निरीक्षण में, नियामक ने खासतौर से साइबर सुरक्षा और आपदा रिकवरी में प्रमुख नियामक प्रावधानों का गैर-अनुपालन पाया। विनियामक ने साइबर सुरक्षा और साइबर लचीलापन ढांचे के साथ-साथ सिस्टम और नेटवर्क ऑडिट जरूरतों का गैर-अनुपालन पाया। सेबी ने पाया कि आईसीसीएल सॉफ्टवेयर एसेट्स और क्रिटिकलिटी वर्गीकरण सहित एक अपडेटेड आईटी एसेट लिस्ट बनाए रखने में विफल रहा। साथ ही आईसीसीएल ने आवश्यकतानुसार ऑडिट करने के बावजूद समय-सीमा के भीतर साइबर ऑडिट टिप्पणियों को बंद नहीं किया।
आपदा वसूली नियमों का उल्लंघन
आईसीसीएल के बैकअप सिस्टम अपने प्राथमिक सिस्टम के साथ पूरी तरह से सिंक्रनाइज़ नहीं थे, जिससे आपदा वसूली नियमों का उल्लंघन हुआ। इससे यह भी संकेत मिलता है कि आईसीसीएल की आईटी परिसंपत्ति सूची का उचित रखरखाव नहीं किया गया था। आईसीसीएल ने प्रबंधन या बोर्ड की टिप्पणियों के बिना सेबी को नेटवर्क ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत की।
क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ने बोर्ड की टिप्पणियों के बिना 4 अगस्त, 2023 को अपनी नेटवर्क ऑडिट रिपोर्ट सेबी को प्रस्तुत की। आईसीसीएल ने बाद में 10 अगस्त, 2023 को बोर्ड के समक्ष रिपोर्ट रखी और बोर्ड ने 14 अगस्त, 2023 को बिना किसी टिप्पणी के इसे मंजूरी दे दी।
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SEBI ने दिया इस कंपनी को जोरदार झटका, ₹5.05 करोड़ का लगाया जुर्माना, जानें वजह – India TV Hindi