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माई सिटी रिपोर्टर
रोहतक। अदालत ने 8.28 करोड़ की राशि का भुगतान न करने पर भाली गांव स्थित शुगर मिल रोहतक का बैंक अकाउंट सील कर दिया। साथ ही, बैंक मैनेजर को आदेश दिया है कि मिल के बैंक अकाउंट से 8 अक्तूबर को अदालत में राशि का डिमांड ड्राफ्ट लेकर आएं।
यूपी स्थित मुजफ्फरनगर की कंपनी के वकील ने बताया कि साल 2007 में कंपनी को मिल की तरफ से सिविल कार्य करने का ठेका प्रति फुट के हिसाब से दिया। साल 2012 तक निर्माण चला। इसके चलते मिल प्रबंधन की तरफ से कंपनी को 2.49 करोड़ की राशि का भुगतान किया जाना था।
मिल की तरफ से भुगतान नहीं किया गया तो कंपनी ने विशेष अदालत में याचिका दायर की जिसमें सुनवाई रिटायर जज करते हैं। अदालत ने 2018 में दिए गए फैसले में कहा मिल प्रबंधन कंपनी को 18 प्रतिशत ब्याज सहित करीब 4.81 करोड़ की राशि का भुगतान करे। मिल की तरफ से राशि नहीं मिली।
अब केस एएसजे कपिल राठी की अदालत में चल रहा है। अदालत ने 11, 18, 22 व अब 29 सितंबर को सुनवाई की। याचिकाकर्ता की तरफ से मिल की 684 एकड़ जमीन की रजिस्ट्री अदालत में केस के साथ अटैच की। फिर भी राशि का भुगतान नहीं हुआ जो बढ़कर 8.28 करोड़ के करीब हो चुका है।
वकील ने मिल की संपत्ति की कुर्की के लिए अर्जी दायर की। अदालत ने मिल के निजी बैंक स्थित अकाउंट को सील करने के आदेश दिए। बैंक प्रबंधक को आदेश दिया कि 8 अक्तूबर को अदालत में 8,28,67,687 रुपये का डीडी अदालत में लेकर आएं।
ब्याज करने की अर्जी हाईकोर्ट ने कर दी थी खारिज
वकील ने बताया कि मिल प्रबंधन की तरफ से ब्याज की राशि कम करने के लिए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद याचिका खारिज कर दी थी।
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Rohtak News: 8.28 करोड़ का भुगतान न करने पर शुगर मिल रोहतक का बैंक खाता सील