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रोहतक। जिला निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान फ्लाइंग स्क्वायड व स्टेटिक सर्विलेंस टीमों की महत्वपूर्ण भूमिका है। ये टीमें आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन से संबंधित शिकायतों के निपटारे के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। टीमें सी-विजिल पर प्राप्त शिकायतों का निर्धारित अवधि 100 मिनट में निपटारा सुनिश्चित करेंगी। स्टेटिक सर्विलेंस टीमें नाका लगाकर अनाधिकृत शराब, धन व नशीले पदार्थों की आवाजाही की निगरानी करती है।
अजय कुमार बुधवार को पुलिस अधीक्षक हिमांशु गर्ग व पुलिस आब्जर्वर प्रियंका मिश्रा की उपस्थिति में स्थानीय जिला विकास भवन स्थित सभागार में एफएसटी एवं एसएसटी के अधिकारियों को संबोधित कर रहे थे।चुनाव प्रक्रिया के दौरान जब्त की गई धनराशि को छुड़वाने के लिए संबंधित व्यक्ति जिला परिषद की मुख्य कार्यकारी अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति के समक्ष आवेदन दे सकते हैं।
टीमों के सिविल व पुलिस अधिकारी बेहतर तालमेल से करें कार्य
पुलिस अधीक्षक हिमांशु गर्ग ने कहा कि एसएसटी में सिविल व पुलिस अधिकारियों के अलावा पुलिस बल के जवान तैनात हैं। उन्होंने कहा कि एसएसटी नाका लगाते समय जिग जैग बैरिकेड्स अवश्य लगाए तथा यह सुनिश्चित करें कि वाहन चैकिंग के दौरान सड़क पर जाम की स्थिति न बनें। उन्होंने कहा कि वाहन चैकिंग की वीडियोग्राफी करवाई जाए तथा केवल संदिग्ध वाहनों की ही चैकिंग की जाए। उन्होंने कहा कि जब्त किए गए सामान के लिए फॉरमेट बनाया गया है। यह टीमें इसी फार्मट में इन्द्राज करें। जब्त की गई राशि को जिला खजाना कार्यालय में रखवाया जाए। उन्होंने कहा कि रात्रि के समय एसएसटी के सदस्य उचित प्रकाश व्यवस्था करें तथा रिफ्लेक्टिव जैकेट भी पहनें ताकि रात्रि के समय वाहन चालकों को पुलिस बल की पहचान हो सके। उन्होंने कहा कि इन टीमों के सिविल व पुलिस अधिकारी बेहतर आपसी तालमेल रखें।
प्रत्येक विधानसभा में 6-6 एफएसटी व 3-3 एसएसटी कर रही कार्य
रोहतक विधानसभा के रिटर्निंग अधिकारी आशीष कुमार ने कहा कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 6-6 एफएसटी व 3-3 एसएसटी गठित की गई हैं। एफएसटी निरंतर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के संदर्भ में प्राप्त हुई शिकायतों का निपटारा किया कर रही है तथा एफएसटी सड़कों पर नाके लगाकर वाहनों की जांच कर रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिला निर्वाचन अधिकारी एवं संबंधित विधानसभा के रिटर्निंग अधिकारी प्रचार सामग्री चस्पा करने के लिए निर्धारित किए गए स्थानों से प्रचार सामग्री न हटाई जाए, चाहे इसके संदर्भ में सी-विजिल पर शिकायत प्राप्त हुई हो। चुनाव के दौरान कोई भी व्यक्ति केवल 50 हजार रुपए तक कैश लेकर चल सकता है यदि इससे अधिक धनराशि किसी व्यक्ति के पास मिलती है तो उसे इस राशि के प्राप्त होने तथा प्रयुक्त करने बारे प्रमाण देने होंगे। यदि दस लाख रुपए से अधिक की धनराशि चैकिंग के दौरान प्राप्त होती है तो आयकर विभाग को सूचित करना होगा।
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Rohtak News: 50 हजार से ज्यादा की राशि का देना होगा प्रमाण