रेवाड़ी। जिला उपभोक्ता आयोग ने 20.84 लाख रुपये जमा करने के बाद भी अंसल टाउन निवासी सरला देवी को फ्लैट नहीं देने के मामले में बिल्डर पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। आयोग ने जुर्माने की राशि, 21 हजार रुपये कानूनी खर्च और फ्लैट के लिए जमा की गई राशि 9 फीसदी ब्याज के साथ लौटाने का आदेश दिया है।
आयोग ने आदेश में कहा है कि शिकायतकर्ता की ओर से फ्लैट के लिए भुगतान करने की तिथि से यह ब्याज लगेगा। बिल्डर को यह रकम 30 दिन के भीतर लौटानी होगी। अगर तय समय में भुगतान नहीं किया गया तो 12% सालाना ब्याज देना होगा।
शहर के अंसल टाउन निवासी सरला देवी पत्नी होशियार सिंह की ओर से उपभोक्ता आयोग में 18 सितंबर 2023 को शिकायत दी गई थी। इसमें सरला देवी ने बताया था कि 9 दिसंबर 2013 में बावल स्थित एक अपार्टमेंट की साइट पर फ्लैट के लिए कुल 20 लाख 84 हजार 469 रुपये की किस्त जमा की थी।
उन्होंने बताया कि उनकी तरफ से प्रत्येक किस्त समय पर जमा की गई। फ्लैट पर कब्जा 60 महीने में मिलना था। यह अवधि 2018 में पूरी होनी थी, लेकिन अब तक फ्लैट नहीं मिला है।
इसके बाद सरला देवी ने जिला उपभोक्ता फोरम में याचिका दायर की। उन्होंने आरोप लगाते हुए 20,84,469 रुपये वापस कराने की मांग की। इसमें बिल्डर की ओर से भी जवाब दाखिल किया गया, जिसमें दिए गए तर्क को स्वीकार नहीं किया गया।
मामले की सुनवाई करते हुए उपभोक्ता आयोग ने सरला देवी के पक्ष में फैसला सुनाया है।