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Rohtak News: विधानसभा चुनाव में 40 लाख रुपये खर्च कर सकते हैं प्रत्याशी Latest Haryana News

Rohtak News: विधानसभा चुनाव में 40 लाख रुपये खर्च कर सकते हैं प्रत्याशी  Latest Haryana News

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रोहतक। जिला निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार ने कहा है कि निर्वाचन आयोग ने विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों के लिए चुनाव खर्च की राशि 40 लाख रुपये निर्धारित की है। उम्मीदवारों व राजनीतिक दलों की ओर से चुनाव खर्च का विवरण जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1991 की धारा-77 व 71 के नियमानुसार रखने होंगे।

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चुनाव प्रत्याशी को चुनाव से संबंधित खर्चों के लिए नामांकन पत्र जमा करवाने की तिथि से पहले अलग से बैंक खाता खुलवाना होगा। चुनाव प्रक्रिया संपन्न होने की एक माह की अवधि में चुनाव खर्च का पूर्ण विवरण उम्मीदवार को देना होगा। चुनाव खर्च के लेखों का नियमानुसार रखरखाव न करने पर संबंधित प्रत्याशी को भविष्य में होने वाले चुनावों के लिए अयोग्य घोषित किया जा सकता है। चुनाव लड़ने वाले सभी प्रत्याशी चुनाव खर्च के लेखे के अकाउंट व रजिस्टर का भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त चुनाव पर्यवेक्षक या टीम के पास चैक करवाना होगा। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रत्याशी चुनाव खर्च के लिए अपने एजेंट के साथ मिलकर अलग बैंक खाता खुलवा सकता है, परंतु यह खाता उम्मीदवार के किसी परिवार के सदस्य या किसी अन्य सदस्य के साथ नहीं खुलवाया जा सकता है।

उन्होंने कहा कि विधानसभा आम चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए जमानत राशि निर्धारित की गई है। सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार के लिए 10 हजार रुपये व अनुसूचित जाति के उम्मीदवार के लिए 5 हजार रुपये जमानत राशि निर्धारित की गई है। सभी राजनीतिक दल व चुनाव प्रत्याशी भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी हिदायतों की पालना सुनिश्चित करें। विधानसभा चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए आयोग ने जमानत राशि निर्धारित की है। उम्मीदवार की आयु तिथि 25 वर्ष होनी चाहिए। इनका नाम राज्य की वर्तमान मतदाता सूची में पंजीकृत होना चाहिए। प्रस्तावक का नाम भी चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार के निर्वाचन क्षेत्र की वर्तमान मतदाता सूची में पंजीकृत होना अनिवार्य है।

उपायुक्त ने कहा कि उम्मीदवार नामांकन पत्र के साथ शपथ पत्र व फार्म 26 प्रस्तुत करें। उम्मीदवार चुनाव से संबंधित खर्चों के लेनदेन के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने से पूर्व अलग से एक बैंक खाता खुलवाएं। इसकी सूचना रिटर्निंग अधिकारी को दें। कोई भी व्यक्ति, राजनीतिक दल, चुनावी प्रत्याशी किसी निजी व सरकारी संपत्ति को प्रचार के लिए पोस्टर, झंडे, बैनर, वॉल पेंटिंग, होल्डिंग आदि लगाकर गंदा नहीं कर सकते। संपत्ति का विरुपण करना कानूनन जुर्म है। दोषी पाये जाने पर नियमानुसार सख्त कार्यवाही की जाएगी।

उन्होंने कहा है कि चुनाव प्रत्याशी चुनाव प्रचार के लिए माइक व लाउडस्पीकर की पूर्व अनुमति ले। रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक माइक/ लाउडस्पीकर व रैली इत्यादि का आयोजन न किया जाये। जिला में नियंत्रण कक्ष, शिकायत समाधान केंद्र व टोल फ्री हेल्पलाइन 1950 शुरू कर दी गई है। मतदाता सूचियों से संबंधित जानकारी हेल्पलाइन सेवा से प्राप्त की जा सकती है तथा आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत भी हेल्पलाइन सेवा पर दर्ज करवाई जा सकती है।

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