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Rohtak News: लाउडस्पीकर प्रयोग करने पर लगा प्रतिबंध Latest Haryana News

Rohtak News: लाउडस्पीकर प्रयोग करने पर लगा प्रतिबंध  Latest Haryana News

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रोहतक। जिलाधीश अजय कुमार ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निषेधाज्ञा आदेश जारी किए हैं। इसके तहत विधानसभा के लिए मतदान संपन्न होने से 48 घंटे की पहल अर्थात 5 अक्तूबर को शाम 6 बजे तक गैर कानूनी तरीके से पांच या इससे अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने, जनसभा करने व लाउडस्पीकर प्रयोग करने पर पाबंदी रहेगी। इन आदेशों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

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