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एडिशनल सेशन जज जयबीर सिंह की अदालत ने रिश्वत के मामले में डीईईओ सदानंद वत्स और लिपिक घनश्याम को चार-चार साल कैद व 35-35 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई
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Rohtak News: रिश्वत के मामले में डीईईओ और लिपिक को 4-4 साल की सजा


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