{“_id”:”67b8e32e3170768dd701eac3″,”slug”:”election-committee-will-not-change-high-court-dismissed-the-petition-rohtak-news-c-17-roh1020-605157-2025-02-22″,”type”:”story”,”status”:”publish”,”title_hn”:”Rohtak News: नहीं बदलेगी चुनाव समिति, हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका”,”category”:{“title”:”City & states”,”title_hn”:”शहर और राज्य”,”slug”:”city-and-states”}}
21सीटीके27 चुनाव अधिकारी एडवोकेट प्रदीप मलिक पत्रकारों से बात करते हुए। स्रोत संवाद
रोहतक। जिला बार एसोसिएशन के चुनाव को लेकर बना संशय दूर हो गया है। चुनाव 2 मार्च को निर्धारित समय पर होंगे। हाईकोर्ट ने बार चुनाव मामले में लगाई गई याचिका शुक्रवार को खारिज करते हुए बनाई गई चुनाव समिति नहीं बदलने का फैसला दिया है।
Trending Videos
बार के पूर्व प्रधान अरविंद श्योराण व अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर गठित चुनाव प्रबंधन समिति बदलने की मांग उठाई थी। बार चुनाव को लेकर इस बार मतदाताओं की संख्या को लेकर शुरू से ही विवाद उभरा हुआ है। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर गलत वोट बनवाने का आरोप लगाया है तो दूसरे पक्ष ने चुनाव समिति पर सवाल उठाए। विवाद बढ़ा तो गलत वोट काटे जाने का मुद्दा उठा। इस पर दोनों पक्षों में बैठक भी हुई। विवाद हल नहीं हुआ तो मामला हाईकोर्ट पहुंचा। अब हाईकोर्ट ने पूर्व प्रधान अरविंद श्योराण व अन्य की ओर से दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया है, साथ ही बार चुनाव को लेकर गठित चुनाव प्रबंधन समिति बदलने से भी इन्कार कर दिया है। पूर्व प्रधान बोले- वकीलों के हित में लड़ाई लड़ी है। यह लड़ाई आगे में भी लड़ते रहेंगे। आवाज उठाने के बाद ही मतदाता सूची में फिर से वोट जोड़े गए।
बार चुनाव के चुनाव अधिकारी अधिवक्ता प्रदीप मलिक ने शुक्रवार को आयोजित प्रेसवार्ता में कहा कि मुझे चुनाव अधिकारी की जिम्मेदारी दी गई है। चुनावी प्रक्रिया बार काउंसिल के नियमानुसार चलाई गई। कुछ लोगों को चुनाव प्रक्रिया पर संदेह था। पहले जितने भी चुनाव अधिकारी रहे हैं, उन्होंने कभी भी जांच करके काम नहीं किया। यहां के कुछ लोगों की बात मानकर हस्ताक्षर करते रहे। हमने ऐसा नहीं किया। चुनाव पूरी तरह शांतिपूर्वक चल रहा है। बार में कहीं भी शराब नजर नहीं आती है। हाईकोर्ट में एक याचिका लगाई गई थी। इसमें चुनाव अधिकारी पर मनमानी करने का आरोप लगाया गया था। बार काउंसिल के चेयरमैन से हस्तक्षेप कराया जा रहा है, इसलिए चुनाव अधिकारी व चुनाव समिति को बदला जाए। न्यायाधीश विकास व सुरेशवर ठाकुर की अदालत ने याचिका की सुनवाई करते हुए आरोपों को नकारते हुए इसे खारिज कर दिया।
[ad_2]
Rohtak News: नहीं बदलेगी चुनाव समिति, हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका