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Rohtak News: नगर निगम चुनाव के नामांकन पत्र 17 तक होंगे दाखिल Latest Haryana News

Rohtak News: नगर निगम चुनाव के नामांकन पत्र 17 तक होंगे दाखिल  Latest Haryana News

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12सीटीके06-निगम चुनाव को लेकर बैठक करती निर्वाचन अधिकारी मेजर गायत्री अहलावत। स्रोत : प्रशासन

रोहतक। नगर निगम चुनाव की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। चुनाव के लिए नामांकन 17 फरवरी तक दाखिल किए जा सकते हैं। चुनाव को निष्पक्ष व पारदर्शी बनाने के लिए छह अधिकारियों को सह निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया है।

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निर्वाचन अधिकारी एवं क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण की सचिव मेजर गायत्री अहलावत ने कहा कि राज्य चुनाव आयोग से प्राप्त हिदायतों के अनुसार नगर निगम चुनाव 2025 के लिए महापौर पद के लिए नामांकन 17 फरवरी तक आमंत्रित किए जाएंगे। प्रत्याशी क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण के सचिव कार्यालय में आवेदन जमा करा सकते हैं। नगर निगम पार्षद पद के लिए संबंधित सह निर्वाचन अधिकारियों के कार्यालय में सुबह 11 से शाम 3 बजे तक नामांकन पत्र भरे जाएंगे। नगर निगम पार्षद पद के लिए वार्ड अनुसार संबंधित सह निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकते हैं।

18 को होगी नामांकन पत्रों की छंटनी

निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि 18 फरवरी को सुबह 11:30 बजे बाद निर्वाचन अधिकारियों के कार्यालयों में नामांकन पत्रों की छंटनी की जाएगी। निर्धारित चुनाव कार्यक्रम के अनुसार 19 फरवरी को सुबह 11 से शाम 3 बजे तक नामांकन पत्र वापस लिए जा सकेंगे। इसके बाद चुनाव मैदान में रहने वाले प्रत्याशियों को चुनाव चिह्न प्रदान किए जाएंगे।

निर्धारित चुनाव कार्यक्रम के अनुसार, 2 मार्च को सुबह 8 से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। किसी भी बूथ पर पुनः चुनाव की आवश्यकता पड़ने पर 4 मार्च को संबंधित बूथ पर दोबारा मतदान कराया जाएगा। वोटों की गिनती 12 मार्च को सुबह 8 बजे प्रारंभ होगी। मतगणना संपन्न होने पर चुनाव परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे।

प्रत्येक बूथ पर 1120 औसत मतदाता

निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि नगर निगम चुनाव के लिए रोहतक में 285 बूथ बनाए गए हैं। इसमें औसत वोटर संख्या 1120 प्रति बूथ है। अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए स्थानीय नगर निगम कार्यालय के भूतल पर स्थित आयकर विभाग में सिंगल विंडो स्थापित की गई है। आयोग की हिदायत के अनुसार, महापौर के चुनाव के लिए प्रत्याशी के प्रस्तावक का नाम नगर निगम की मतदाता सूची में दर्ज होना चाहिए। नगर निगम पार्षद चुनाव के लिए प्रत्याशी के प्रस्तावक का नाम संबंधित वार्ड की मतदाता सूची में दर्ज होना चाहिए। प्रस्तावक को अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।

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