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संवाद न्यूज़ एजेंसी
रोहतक। नगर निगम आयुक्त ने बुधवार को नगर निगम में अधिकारियों के साथ टैक्स से संबंधित और अन्य मामलों को लेकर समीक्षा बैठक की। निगम को मिलने वाले आवेदनों का समय पर निपटान और अन्य कार्यों में कम से कम गलतियां करने के अधिकारियों को निर्देश दिए।
नगर निगम आयुक्त डॉ. ब्रह्मजीत रांगी ने आमजन के कार्य को प्राथमिकता से करने और प्राप्त आवेदनों का निपटान जल्द एवं नियमानुसार ही करने के निर्देश दिए हैं। बिना किसी कारण के आवेदन वापस न किए जाए। यदि किसी आवेदन को वापस किया जाता है तो उसके लिए ठोस व स्पष्ट कारण लिखा जाए। 30 सितंबर तक वर्ष 2010-11 से लेकर 2023-24 तक संपत्ति कर के बकाया पर 15 प्रतिशत की छूट व देरी फीस अर्थात 1.5 प्रतिशत ब्याज राशि व पिछले ब्याज पर 100 प्रतिशत की छूट दी गई है, लेकिन यह छूट उन संपत्ति धारकों को दी जाएगी जोकि ‘संपत्ति कर का बकाया भुगतान और बेबाकी प्रमाणपत्र प्रबंधन पद्धति पोर्टल’ पर अपनी संपत्ति की सूचना खुद प्रमाणित करते हैं और निर्धारण वर्ष 2023-24 तक अपने कुल संपत्ति कर के बकाया का भुगतान करते है। यदि आपकी संपत्ति का विवरण सही है तो इसकी सूचना खुद प्रमाणित अवश्य करें, क्योंकि ऐसा करने से कोई अन्य व्यक्ति आपकी प्रॉपर्टी आईडी पर अपना आवेदन नहीं कर सकता और न ही प्रोपर्टी आईडी के संबंध में सूचना प्राप्त कर सकता है।
रिकॉर्ड से संबंधित मामलों को लेकर संबंधित कागजात जरूर लाएं आमजन
बहुत बार देखने में आया कि संपत्ति कर रिकाॅर्ड दुरुस्त करवाने के लिए आवेदन करते समय लगाए गए दस्तावेज पढ़ने योग्य नहीं पाए जाते हैं। जिस कारण वह आवेदन वापस सिटीजन को भेजा जाता है। आमजन से कहा गया संपत्ति के विवरण को दुरुस्त करने के लिए आवेदन करने के दौरान संबंधित दस्तावेज अवश्य लगाएं। बैठक में संयुक्त आयुक्त नवदीप सिंह, उप निगम आयुक्त जितेंद्र सिंह, कार्यकारी अभियंता मंदीप धनखड़, वरिष्ठ लेखा अधिकारी देवेंद्र सिंह, सचिव नवीन कुमार, नरेंद्र, प्रदीप कुमार, नगर अभियंता तरुण कुमार, क्षेत्रीय कराधान अधिकारी जगबीर, मुख्य सफाई निरीक्षक सुंदर सिंह, भू-अधिकारी संदीप बतरा आदि मौजूद रहे।
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Rohtak News: नगर निगम कमिश्नर ने अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक