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Rohtak News: दिव्यांग व 85 वर्ष से ऊपर के मतदाता भरें फॉर्म 12-डी, घर से डाल सकते है वोट Latest Haryana News

Rohtak News: दिव्यांग व 85 वर्ष से ऊपर के मतदाता भरें फॉर्म 12-डी, घर से डाल सकते है वोट  Latest Haryana News


संवाद न्यूज एजेंसी, रोहतक

Updated Mon, 09 Sep 2024 05:34 AM IST


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सोनीपत। भारत निर्वाचन आयोग ने लोकतंत्र में सभी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कई सुविधाएं प्रदान कराई जा रही हैं। इसी के तहत दिव्यांग व 85 वर्ष की आयु से अधिक के मतदाताओं को घर से ही वोट करने की सुविधा प्रदान की है। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त डॉ. मनोज कुमार ने बताया कि यह सुविधा वैकल्पिक है। दिव्यांग व 85 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं को सुविधा का लाभ उठाने के लिए फार्म 12-डी भरकर चुनाव अधिसूचना (5 सितंबर) के पांच दिनों के भीतर रिटर्निंग अधिकारी को आवेदन करना होगा। दिव्यांग मतदाताओं को 40 फीसदी से अधिक के दिव्यांगता प्रमाण-पत्र की एक प्रति जमा करवानी होगी। ऐसे मतदाताओं के घर से बीएलओ फार्म 12-डी प्राप्त करेगा। मतदान अधिकारियों की टीम उनका वोट लेने के लिए उनके घर पर जाएगी। इस प्रक्रिया में एक वीडियोग्राफर व पुलिस सुरक्षाकर्मी मतदान अधिकारियों के साथ रहेगा। यह प्रक्रिया निर्वाचन आयोग की हिदायतों के अनुसार होगी व मतदान की गोपनीयता बनाई रखी जाएगी। प्रदेश में 5 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होना है।

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