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विजेंद्र कौशिक

रोहतक। थाईलैंड की फ्लाइट रद्द होने पर जिला उपभोक्ता आयोग ने पैकेज बुक करने वाली ट्रैवल एजेंसी पर 25 हजार रुपये जुर्माना ठोका है। इसमें 20 हजार रुपये सेवाओं में कमी तो पांच हजार रुपये कानूनी खर्च के तौर पर देने होंगे। साथ ही, उपभोक्ता को 2.69 लाख रुपये 9 प्रतिशत ब्याज सहित एक माह में लौटाने के आदेश दिए हैं।
आयोग के रिकाॅर्ड के मुताबिक, सेक्टर-14 निवासी अंशु ऐरन ने जुलाई 2023 में याचिका दायर की थी कि उसने व उनके मित्र रमन आर्य ने सात लोगों के लिए थाईलैंड के लिए ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी से टूर पैकेज बुक किया था।
इसमें आने व जाने की हवाई यात्रा व होटल में ठहराव भी शामिल था। इसके लिए रमन आर्य ने 2.56 लाख रुपये का ट्रैवल कंपनी को भुगतान किया। जाने से पहले ही आने व जाने की उड़ान रद्द कर दी गई। साथ ही, वैकल्पिक उड़ान की व्यवस्था भी नहीं की गई। ऐसे में शिकायतकर्ता व उसके दोस्त को अपने दम पर दूसरी एयर लाइन का टिकट बुक करवाना पड़ा। साथ ही, एक दिन अतिरिक्त होटल में रुकना पड़ा।
याचिकाकर्ता ने ट्रैवल एजेंसी से राशि वापस देने की मांग की। इसके लिए ई-मेल भी किया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। याचिकाकर्ता ने दी गई राशि ब्याज सहित लौटाने, सेवाओं में कमी पर एक लाख रुपये मुआवजा व 33 हजार रुपये कानूनी खर्च के तौर पर देने की मांग की। आयोग ने ट्रैवल एजेंसी को नोटिस भेजा। एजेंसी ने जवाब दिया कि एजेंसी केवल मध्यस्थ के तौर पर काम करती है। आयोग ने माना कि एजेंसी ने सेवा शुल्क लिया है। साथ ही, पूरी राशि का भुगतान उपभोक्ता ने उसी के माध्यम से किया है। उपभोक्ता और एयरलाइन के बीच सीधा संबंध नहीं है। ऐसे में ट्रैवल एजेंसी ही जिम्मेदार है। तथ्याें को देखते हुए आयोग ट्रैवल एजेंसी को आदेश देता है कि ली गई राशि नौ प्रतिशत ब्याज सहित दे। सेवाओं में कमी व कानूनी खर्च के लिए तय राशि का भी भुगतान करे।
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Rohtak News: एजेंसी को ब्याज सहित देने होंगे 2.69 लाख रुपये