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Rewari News: रोडवेज की बसों में 150 किमी तक सफर कर सकेंगे विद्यार्थी Latest Haryana News

Rewari News: रोडवेज की बसों में 150 किमी तक सफर कर सकेंगे विद्यार्थी  Latest Haryana News

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फोटो : 12रेवाड़ी। बस स्टैंड़ से निकल रही रोडवेज बसें। संवाद

संवाद न्यूज एजेंसी

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रेवाड़ी। छात्राओं की तरह अब छात्र भी हरियाणा रोडवेज की बसों में मुफ्त में यात्रा कर सकेंगे। इसको लेकर राज्य परिवहन विभाग ने रोडवेज के महाप्रबंधक को आदेश जारी किया है। रोडवेज प्रशासन ने यात्रा की सीमा 60 किलोमीटर से बढ़ाकर 150 किलोमीटर कर दिया है। इस सुविधा का लाभ लेने के लिए छात्रों को पास बनवाना पड़ेगा।

यह सुविधा हरियाणा रोडवेज के साथ ही किलोमीटर स्कीम की बसों में मिलेगी। पास बनाने के लिए छात्रों को अपने शिक्षण संस्थान (कॉलेज या स्कूल) में आवेदन करना होगा। कॉलेज प्रशासन की सिफारिश पर रोडवेज प्रबंधन 6 माह का पास जारी करेगा जिसके आधार पर छात्र मुफ्त में 150 किलोमीटर तक का सफर तय कर सकेंगे। 6 माह की अवधि के बाद छात्र को पास का नवीनीकरण कराना होगा।

राज्य में स्थित उन स्कूल, कॉलेज व संस्थानों में पढ़ने वाले राज्य के सभी छात्र-छात्राओं को निशुल्क पास जारी किए जाएंगे, जो राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हैं और किसी विश्वविद्यालय या बोर्ड से संबंधित हैं। दूसरे राज्यों के विश्वविद्यालयों से संबंधित तथा हरियाणा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त न होने वाले शैक्षणिक केंद्र, कोचिंग सेंटर, अध्ययन केंद्र, दूरस्थ शिक्षा केंद्र तथा अन्य केंद्र इस नीति के अंतर्गत नहीं आएंगे, यानी ऐसे केंद्रों के छात्रों को परिवहन विभाग की ओर से फ्री बस जारी नहीं किए जाएंगे। विभाग की ओर से पत्र जारी कर बताया गया है कि पास अधिकतम 150 किलोमीटर की सीमा तक जारी किए जाएंगे। उससे आगे अगर विद्यार्थी जाते हैं तो फिर रोडवेज को नियमानुसार उचित किराए का भुगतान किया जाएगा, जो अन्य सामान्य यात्री करते हैं। यह पास विभाग की ओर से सीधे छात्र को जारी नहीं किए जाएंगे, छात्राओं की तरह ही स्कूल, कॉलेज या संस्था अधिकारियों की सिफारिश पर छमाही आधार पर जारी किए जाएंगे।

यात्रा करने का रहेगा ये नियम

हरियाणा रोडवेज की बस में छात्र छात्राओं की तर्ज पर एक दिन में सिर्फ एक ही मुफ्त यात्रा कर सकेंगे, जिसके लिए विभाग की तरफ से निर्देश जारी किए गए हैं। जीएम छात्रों को जारी किए गए पासों का उचित रिकॉर्ड रखेंगे, ताकि संबंधित लाभार्थी विभाग से वित्तीय व्यय की प्रतिपूर्ति की जा सके। विभाग की ओर से पत्र जारी कर बताया गया है कि किसी लाभार्थी का अगर पास खो जाएगा तो फिर उसे सिर्फ एक ही मुफ्त पास मिल सकेगा, किसी भी प्रकार का डुप्लीकेट पास विभाग की ओर से जारी नहीं किया जाएगा। छात्र एक दिन में केवल एक ही यात्रा कर सकेंगे और यात्रा रिकॉर्ड बस पास के साथ संलग्न किया जाएगा, जिस पर छात्र के बस में यात्रा करने पर कंडक्टर हस्ताक्षर करेगा।

वर्जन

छात्रों का छात्राओं की तरह ही पास बनेगा, जिसकी सीमा भी अब 60 से बढ़ाकर 150 किलोमीटर कर दी गई है, जो हरियाणा रोडवेज व किलोमीटर स्कीम की बसों में लागू होगा। -देवदत्त, जीएम रोडवेज रेवाड़ी।

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