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संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
Updated Sat, 24 Aug 2024 12:37 AM IST
संवाद न्यूज एजेंसी
रेवाड़ी। विधानसभा चुनाव के लिए एक अक्तूबर को मतदान और 4 अक्तूबर को मतगणना के दिन शराब की बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा। इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी अभिषेक मीणा ने बताया कि 1 अक्तूबर को मतदान और 4 अक्तूबर को मतगणना के दिन ड्राई-डे रहेगा। इसका उद्देश्य मुफ्त शराब का वितरण कर मतदाताओं को प्रभावित करने से रोकना है। शराब या कोई भी स्पिरिट युक्त नशीला पदार्थ किसी होटल में बेचने, परोसने या वितरित करने पर रोक रहेगी। मतदान के समापन के लिए निर्धारित समय के साथ समाप्त होने वाली 48 घंटों की अवधि के दौरान मतदान क्षेत्र के भीतर घर, शराबखाने, दुकान या कोई अन्य स्थान, सार्वजनिक या निजी होटल पर शराब बेचना या परोसना प्रतिबंधित रहेगा। उन्होंने बताया कि किसी भी शराब की दुकान, होटल, रेस्तरां, क्लब और शराब बेचने या परोसने वाले अन्य प्रतिष्ठानों को उपरोक्त दिनों में किसी को भी शराब बेचने व परोसने की अनुमति नहीं दी जाएगी। डीसी ने स्पष्ट किया कि गैर-मालिकाना क्लब, स्टार होटल, रेस्तरां आदि और होटल शराब रखने और आपूर्ति के लिए लाइसेंस की विभिन्न श्रेणियों के तहत काम करने वालों को भी उक्त दिनों में शराब परोसने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
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Rewari News: मतदान व मतगणना के दिन शराब की बिक्री पर रहेगी रोक