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Rewari News: बिना मान्यता के चल रहे कोचिंग सेंटरों की तैयार होगी रिपोर्ट Latest Haryana News

Rewari News: बिना मान्यता के चल रहे कोचिंग सेंटरों की तैयार होगी रिपोर्ट  Latest Haryana News

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फोटो : 20महाराणा प्रताप चौक के पास से गुजरता मार्ग जहां पर संचालित होते हैं कई कोचिंग सेंटर।

संवाद न्यूज एजेंसी

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रेवाड़ी। जिले में बगैर मान्यता के चल रहे कोचिंग सेंटरों पर जल्द ही शिकंजा कसा जाएगा। अब अवैध कोचिंग सेंटर तुरंत प्रभाव से बंद किए जाएंगे बल्कि जिन भवनों में यह एकेडमी चल रही हैं, उन्हें जब्त भी कर लिया जाएगा। एकेडमी संचालक और भवन मालिक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई से पहले बिना मान्यता के चल रहे कोचिंग सेंटरों की रिपोर्ट तैयार की जाएगी।

बगैर मान्यता के चल रहे कोचिंग संस्थानों को बंद कराने के लिए माध्यमिक शिक्षा निदेशक की ओर से एससीईआरटी गुरुग्राम के निदेशक, सभी जिला शिक्षा अधिकारियों, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों, खंड शिक्षा अधिकारियों और मौलिक खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। शिक्षा निदेशक ने इस बात पर भी नाराजगी जताई है कि सरकार के बार-बार निर्देश के बावजूद अवैध कोचिंग संस्थानों के खिलाफ गंभीरता से कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए गैर मान्यता प्राप्त सभी एकेडमी को तुरंत बंद कराकर भवन जब्त करें और भवन मालिकों और एकेडमी संचालक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। साथ ही अभी तक हुई कार्रवाई की रिपोर्ट भी मुख्यालय में भेजें। शिक्षा निदेशालय के कड़े रुख के बाद जिले में भी टीम का गठन किया गया है।

प्रदेश सरकार ने फरवरी में विधानसभा में हरियाणा निजी कोचिंग संस्थानों का पंजीकरण और विनियमन विधेयक पारित किया था, जिसके अनुसार सभी निजी कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। बिना पंजीकरण के कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं चला सकते। सभी जिलों में उपायुक्त की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई हैं। जिले में 100 से अधिक अवैध कोचिंग संचालित होते हैं।

कोचिंग सेंटर के लिए तय हैं यह मानक

कोचिंग सेंटर का पंजीकरण होना जरूरी है। डिस्ट्रिक्ट अथारिटी को पंजीकरण कैंसिल करने का अधिकार होगा। कोचिंग सेंटर में छात्रों की सहायता के लिए प्राथमिक चिकित्सा किट और चिकित्सा सहायता सुविधा होनी चाहिए। अग्नि सुरक्षा कोड, भवन सुरक्षा कोड और अन्य मानकों का पालन करना होगा। छात्रों को शिकायत दर्ज कराने के लिए एक शिकायत पेटी या रजिस्टर रखना चाहिए। पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग-अलग शौचालय होना चाहिए। जब तक किसी छात्र से सहमति नहीं ली जाती तब तक उसका फोटो, वीडियो, नाम या फिर ब्योरा विज्ञापन में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।

वर्जन:

अवैध रूप से संचालित हो रहे कोचिंग सेंटर को चिह्नित करने के आदेश मिल चुके हैं। इसके लिए टीम का भी गठन किया गया है। टीम अवैध रूप से चल रहे कोचिंग सेंटरों की रिपोर्ट तैयार कर रही है। रिपोर्ट तैयार करने के बाद भेज दी जाएगी।-संतोष, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, खंड खोल

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