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रेवाड़ी। कोसली कोर्ट में एडिशनल सिविल जज (सीनियर डिवीजन) अशोक कुमार ने बिजली चोरी के मामले में उचित साक्ष्य नहीं प्रस्तुत करने पर वादी नांगल पठानी निवासी अमरजीत के हक में फैसला सुनाया है।
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Rewari News: बिजली चोरी के मामले में साक्ष्य नहीं होने पर कोर्ट ने वादी के हक में सुनाया फैसला
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