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रेवाड़ी। बिजली के खंभे पर लगाए गए डिश केबल को नहीं हटाने के मामले में सेशन जज जीएस वाधवा की अदालत ने विकास नगर निवासी ओमप्रकाश को विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 139 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया।
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Rewari News: बिजली के खंभे से डिश केबल नहीं हटाने पर कोर्ट ने 8 हजार रुपये लगाया जुर्माना
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