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रेवाड़ी। जमाबंदी में गलत नाम चढ़ने के मामले में सिविल जज बेनिका (जूनियर डिविजन) की अदालत ने नाम को दुरुस्त करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि सरकार द्वारा जारी किए गए दस्तावेजों और पुष्टि करने वाले मौखिक साक्ष्य के माध्यम से पहचान को सही किया जाए।
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Rewari News: जमाबंदी में चढ़े गलत नाम को संशोधित करने का कोर्ट ने दिया आदेश
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