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संवाद न्यूज एजेंसी
रेवाड़ी। गांव हांसावास निवासी ईश्वर सिंह (22) की 2018 में पीट-पीटकर की गई हत्या के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. सुनीता ग्रोवर की अदालत में नौ आरोपियों को दोषी करार देते हुए उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मामले में एक आरोपी की सुनवाई के दौरान मौत हो चुकी है।
अदालत ने दोष सिद्ध दीपक, रिंकपाल उर्फ रिंकू, धीर सिंह उर्फ धीरज, लक्ष्मण, रोहतास, देवेंद्र उर्फ काला उर्फ देबू, नरबीर उर्फ हाथी, परविंदर उर्फ छोटू, व मुरारी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने प्रत्येक दोषी पर 29500 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। गांव हांसावास निवासी ईश्वर सिंह गांव बाघपुर में अपने मामा के पास रहते थे। अगस्त 2018 में ईश्वर कांवड़ लाने के लिए गांव हांसावास आए थे। 3 अगस्त 2018 को वह अपने दोस्तों के साथ मोटरसाइकिल से गांव गुरावड़ा से घर आ रहे थे। इसी बीच पुरानी रंजिश में रेलवे फाटक के पास बाइकों पर आए 10 युवकों ने रास्ते में ईश्वर की पीट-पीट कर हत्या कर दी थी। मामले में रोहड़ाई थाना पुलिस ने हांसावास निवासी दीपक की शिकायत पर गांव हांसावास निवासी दीपक, बलजीत, रिंकपाल उर्फ रिंकू, धीर सिंह उर्फ धीरज, रोहतास, लक्ष्मण, देवेंद्र उर्फ काला उर्फ देबू, व नरबीर उर्फ हाथी के अतिरिक्त गांव गुरावड़ा निवासी परविंदर उर्फ छोटू और गांव कन्होरा निवासी मुरारी के खिलाफ हत्या सहित विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। पुलिस ने जांच के बाद सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था।
आरोपी बलजीत की सुनवाई के दौरान हो गई मौत
जांच के बाद रोहड़ाई थाना पुलिस ने अदालत में आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। पुलिस की ओर से आरोपियों के खिलाफ अदालत के समक्ष साक्ष्य प्रस्तुत किए गए और गवाहों के बयान भी दर्ज कराए गए। अदालत में मामले की सुनवाई के दौरान एक आरोपी बलजीत की मौत हो गई थी। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. सुनीता ग्रोवर की अदालत ने शेष नौ आरोपियों को ईश्वर सिंह की हत्या का दोषी करार देते हुआ जुर्माना लगाया है।
हाईवे पर शव रखकर न्याय की लगाई थी गुहार
3 अगस्त 2018 को ईश्वर की हत्या मामले में परिजनों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 71 पर शव रखकर जाम लगाया था। साथ ही आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी करने की मांग की थी। ईश्वर सिंह अपने मामा के घर रहकर हलवाई की दुकान चलाते थे। ईश्वर दोस्तों के साथ कांवड़ लाने के लिए हरिद्वार जाने की तैयारी में थे। शाम के समय ईश्वर गुरावड़ा की तरफ जा रहे थे कि रेलवे फाटक के निकट गांव के कुछ युवकों ने ईश्वर व उसके दोस्तों को रोककर लाठी डंडों से हमला बोल दिया। मौके पर ईश्वर के दोस्त वहां से भागने में कामयाब हो गए थे और ईश्वर की मौत हो गई थी।
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Rewari News: ईश्वर हत्याकांड के नौ दोषियों को उम्र कैद, प्रत्येक पर 29500 रुपये लगाया जुर्माना