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संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
Published by: शाहिल शर्मा
Updated Thu, 29 May 2025 05:47 PM IST
फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश लोकेश गुप्ता ने एक पांच साल के बच्चे का यौन उत्पीड़न और हत्या करने वाले आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
यौन उत्पीड़न और हत्या मामले में दोषी को सजा – फोटो : सांकेतिक तस्वीर
विस्तार
फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश लोकेश गुप्ता ने एक पांच साल के बच्चे का यौन उत्पीड़न और हत्या करने वाले आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी उड़ीसा के बालेश्वर निवासी किशोर चंद पंडा पर 71 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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साल 2021 का है मामला
दरअसल, पश्चिम बंगाल निवासी एक व्यक्ति ने 22 अप्रैल 2021 को अपनी शिकायत में बताया था कि वह रामपुरा थाना क्षेत्र के एक गांव में अपनी पत्नी व 5 साल के बेटे के साथ किराये पर रहता है। 19 अप्रैल 2021 को वह अपनी पत्नी के साथ घर का सामान लाने के लिए बाजार गया था। इस दौरान वह अपने पांच साल के बेटे को पड़ोस में ही किराये पर रहने वाले उड़ीसा के बालेश्वर निवासी किशोर चंद पंडा के पास देखभाल के लिए छोड़कर गया था। जब वह रात को करीब साढ़े 9 बजे अपनी पत्नी के साथ कमरे पर पहुंचा तो उनका बेटा बेड पर बेसुध हालत में पड़ा हुआ था।
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Rewari: पांच साल के बच्चे का यौन शोषण कर की थी हत्या, चार साल बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दोषी को सुनाई सजा