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सांकेतिक तस्वीर – फोटो : ANI
विस्तार
रेवाड़ी के मॉडल टाऊन थाना क्षेत्र में एक कोचिंग सेंटर के हॉस्टल में रहने वाले बच्चों के साथ मारपीट और अश्लील हरकत करने के मामले में आरोपी टीचर को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश लोकेश गुप्ता ने दोषी टीचर को 5 साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 2 लाख 1 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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पुलिस को दी शिकायत में एक व्यक्ति ने कहा था कि उसने अपने बेटे का एक कोचिंग सेंटर में दाखिला कराया हुआ था। बच्चा कोचिंग सेंटर के हॉस्टल में ही रहता था। दिसंबर 2021 में कोचिंग सेंटर के एक टीचर ने शराब पीकर उसके बेटे के साथ मारपीट की और अश्लील हरकतें भी की। आरोपी ने और भी बच्चों के साथ ऐसी ही हरकत की थी।
शिकायत मिलने के बाद मॉडल टाउन थाना पुलिस ने आरोपी टीचर के खिलाफ मारपीट, पोक्सो एक्ट और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। जांच के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल की थी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अदालत में साक्ष्य प्रस्तुत किए और गवाहों के बयान भी दर्ज कराए। पूरे मामले की सुनवाई के बाद फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट के एएसजे लोकेश गुप्ता की अदालत ने आरोपी टीचर को दोषी करार दिया। अदालत ने दोषी को 5 साल कैद और 2 लाख 1 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। जुर्माना नहीं भरने पर आरोपी को 8 माह की अतिरिक्त सजा भी भुगतनी होगी।
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Rewari: कोचिंग सेंटर के हॉस्टल में बच्चों से की थी मारपीट व अश्लील हरकतें, दोषी टीचर को पांच साल की कैद