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RBI action against Aviom India Housing Finance Pvt Ltd: भारतीय रिजर्व बैंक ने दिल्ली की एविओम इंडिया हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) का रुख किया है। आरबीआई ने कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू करने के लिए एनसीएलटी की नई दिल्ली बेंच के समक्ष आवेदन दायर किया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने गुरुवार को इस मामले की जानकारी दी।
पंजाब नेशनल बैंक के पूर्व मुख्य महाप्रबंधक राम कुमार को नियुक्त किया गया कंपनी का प्रशासक
भारतीय रिजर्व बैंक ने बताया कि उसने सोमवार को दिल्ली की एविओम इंडिया हाउसिंग फाइनेंस के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को प्रशासनिक चिंताओं और अलग-अलग भुगतान दायित्वों को पूरा करने में चूक की वजह से भंग कर दिया। भारतीय रिजर्व बैंक ने पंजाब नेशनल बैंक के पूर्व मुख्य महाप्रबंधक राम कुमार को देश की राजधानी दिल्ली स्थित कंपनी का प्रशासक नियुक्त किया है।
राष्ट्रीय आवास बैंक की सिफारिश के आधार पर की गई है कार्रवाई
केंद्रीय बैंक ने कहा कि एविओम इंडिया हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) शुरू करने के लिए दिवाला और ऋण अक्षमता संहिता, 2016 के तहत आवेदन दायर किया गया है। एविओम के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भंग करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा था कि ये कार्रवाई राष्ट्रीय आवास बैंक (NHB) की सिफारिश के आधार पर की गई है।
पीटीआई इनपुट्स के साथ
प्रशासक की सहायता के लिए गठित की गई 3 सदस्यों की सलाहकार समिति
भारतीय रिजर्व बैंक ने एक अलग बयान में कहा कि उसने प्रशासक को अपने कर्तव्यों के निर्वहन में सहायता के लिए तीन सदस्यीय सलाहकार समिति का गठन किया है। प्रशासक की सहायता के लिए गठित की गई 3 सदस्यीय सलाहकार समिति में परितोष त्रिपाठी (पूर्व सीजीएम, भारतीय स्टेट बैंक), रजनीश शर्मा (पूर्व सीजीएम, बैंक ऑफ बड़ौदा) और संजय गुप्ता (पूर्व एमडी और सीईओ, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस) शामिल हैं।
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RBI ने इस हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के खिलाफ दिवाला कार्यवाही के लिए दायर किया आवेदन – India TV Hindi