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बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं होने के चलते भारतीय रिजर्व बैंक ने मंगलवार को अजंता अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक मर्यादित, औरंगाबाद का लाइसेंस कैंसिल कर दिया। पीटीआई की खबर के मुताबिक, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने एक बयान में कहा कि बैंक मंगलवार (22 अप्रैल, 2025) को कारोबार बंद होने से बैंकिंग व्यवसाय करना बंद कर देगा। महाराष्ट्र के सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार को बैंक को बंद करने और बैंक के लिए एक परिसमापक (लिक्विडेटर) नियुक्त करने का आदेश जारी करने का भी अनुरोध किया गया है।
5 लाख रुपये तक दावा कर सकेंगे
खबर के मुताबिक, लिक्विडेशन पर, हर जमाकर्ता जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम (डीआईसीसीसी) से 5 लाख रुपये की मौद्रिक सीमा तक अपनी जमा राशि की जमा बीमा दावा राशि हासिल करने का हकदार होगा। बैंक द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के मुताबिक, आरबीआई ने कहा कि 91.55 प्रतिशत जमाकर्ता डीआईसीसीसी से अपनी जमा राशि की पूरी राशि प्राप्त करने के हकदार हैं। 3 अप्रैल, 2025 तक, डीआईसीसीसी ने कुल बीमित जमाराशियों में से 275.22 करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया है।
जमाकर्ताओं के हितों के लिए हानिकारक
अजंता अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक मर्यादित का लाइसेंस कैंसिल करने की वजहों को बताते हुए, इसने कहा कि बैंक अपनी मौजूदा वित्तीय स्थिति के साथ अपने वर्तमान जमाकर्ताओं को पूरा भुगतान करने में असमर्थ होगा और अगर ऋणदाता को आगे भी बैंकिंग व्यवसाय करने की अनुमति दी जाती है, तो सार्वजनिक हित पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। साथ ही, बैंक का जारी रहना उसके जमाकर्ताओं के हितों के लिए हानिकारक है।

लाइसेंस कैंसिल होने की वजह से, अजंता अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक मर्यादित को तत्काल प्रभाव से ‘बैंकिंग’ का व्यवसाय करने से बैन कर दिया गया है, जिसमें दूसरी बातों के अलावा जमा स्वीकार करना और जमाराशियों का पुनर्भुगतान करना शामिल है।
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RBI ने इस बैंक का लाइसेंस कर दिया कैंसिल, आपका भी है अकाउंट तो जमा पैसों का क्या होगा? – India TV Hindi