Punjab: कर्मचारियों को पुरानी पेंशन देने का मसौदा तैयार, सरकार जल्द कैबिनेट में रखेगी ड्राफ्ट


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पंजाब में कर्मचारियों को पुरानी पेंशन देने का मसौदा तैयार कर लिया गया है। साल 2004 कैडर के कर्मचारियों को सरकार बेसिक वेतन पर 50 प्रतिशत पेंशन की अदायगी करेगी। हालांकि बेसिक के साथ डीए की अदायगी पर अभी पेंच फंसा हुआ है। सरकार ओल्ड पेंशन स्कीम (ओपीएस) लागू करने के साथ कर्मचारियों को विकल्प भी प्रदान करेगी, जिसके तहत एकमुश्त वित्तीय लाभ या अन्य विकल्पों पर बात बनी है।

हाल ही में मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पंजाब में ओपीएस को बहाल करने का एलान किया था, जिसके बाद पंजाब इस योजना को लागू करने वाला चौथा राज्य बन गया है। बताया जा रहा है कि पंजाब सरकार जल्द कैबिनेट में ओपीएस संबंधी मसौदे को रखेगी, जिसमें इस पर अंतिम मुहर लगेगी। प्रदेश के लाखों कर्मचारियों को पुरानी पेंशन देने के लिए कई नियमों में संशोधन किया गया है।

सूत्रों के मुताबिक पंजाब में यह योजना छत्तीसगढ़, झारखंड और राजस्थान के आधार पर लागू की जा रही है। विभाग के उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार पंजाब में 2004 के बाद सरकारी सेवा में आए कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर अब नियमानुसार अंतिम बेसिक सैलरी की 50 फीसदी पेंशन मिलेगी। इसमें 31 मार्च 2022 से पहले सेवानिवृत्त हुए कर्मचारी भी शामिल होंगे। हालांकि कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के समय मिली राशि और उसका जीपीएफ के अनुसार ब्याज जोड़कर दोनों जमा करवाने होंगे।

गौर हो कि पुरानी पेंशन एक सुरक्षित योजना है, जिसका भुगतान सरकारी खजाने से किया जाता है। वहीं, नई पेंशन योजना शेयर बाजार पर आधारित है, जिसमें बाजार की चाल के अनुसार भुगतान किया जाता है। पंजाब सरकार में वित्त विभाग के प्रधान सचिव अजोए कुमार सिन्हा कहना है कि सरकार के वादे के मुताबिक कर्मचारियों को पुरानी पेंशन देने का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है, जिसे कैबिनेट में रखा जाएगा। फिलहाल इस बारे में अधिक जानकारी नहीं दी जा सकती।

एनएसडीएल में प्रतिमाह जमा करवाने होंगे 2,000 रुपये
पंजाब में 2004 के बाद सेवा में आए कर्मचारियों पर ओपीएस लागू होने के बावजूद कर्मचारियों को नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिट लिमिटेड (एनएसडीएल) में प्रतिमाह 2,000 रुपये जमा करवाने होंगे। एनएसडीएल में जमा 50 प्रतिशत पैसा सेवानिवृत्ति पर ही निकाला जा सकता है। सेवा के दौरान केवल अपने हिस्से की 25 प्रतिशत राशि ही कर्मचारी निकाल सकते हैं। जानकारी के मुताबिक एनएसडीएल में जमा राशि का 50 प्रतिशत भाग कर्मचारियों को एनएसडीएल में छोड़ना होगा, जिससे सरकार पेंशन की अदायगी करेगी।

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पंजाब में कर्मचारियों को पुरानी पेंशन देने का मसौदा तैयार कर लिया गया है। साल 2004 कैडर के कर्मचारियों को सरकार बेसिक वेतन पर 50 प्रतिशत पेंशन की अदायगी करेगी। हालांकि बेसिक के साथ डीए की अदायगी पर अभी पेंच फंसा हुआ है। सरकार ओल्ड पेंशन स्कीम (ओपीएस) लागू करने के साथ कर्मचारियों को विकल्प भी प्रदान करेगी, जिसके तहत एकमुश्त वित्तीय लाभ या अन्य विकल्पों पर बात बनी है।

हाल ही में मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पंजाब में ओपीएस को बहाल करने का एलान किया था, जिसके बाद पंजाब इस योजना को लागू करने वाला चौथा राज्य बन गया है। बताया जा रहा है कि पंजाब सरकार जल्द कैबिनेट में ओपीएस संबंधी मसौदे को रखेगी, जिसमें इस पर अंतिम मुहर लगेगी। प्रदेश के लाखों कर्मचारियों को पुरानी पेंशन देने के लिए कई नियमों में संशोधन किया गया है।

सूत्रों के मुताबिक पंजाब में यह योजना छत्तीसगढ़, झारखंड और राजस्थान के आधार पर लागू की जा रही है। विभाग के उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार पंजाब में 2004 के बाद सरकारी सेवा में आए कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर अब नियमानुसार अंतिम बेसिक सैलरी की 50 फीसदी पेंशन मिलेगी। इसमें 31 मार्च 2022 से पहले सेवानिवृत्त हुए कर्मचारी भी शामिल होंगे। हालांकि कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के समय मिली राशि और उसका जीपीएफ के अनुसार ब्याज जोड़कर दोनों जमा करवाने होंगे।

गौर हो कि पुरानी पेंशन एक सुरक्षित योजना है, जिसका भुगतान सरकारी खजाने से किया जाता है। वहीं, नई पेंशन योजना शेयर बाजार पर आधारित है, जिसमें बाजार की चाल के अनुसार भुगतान किया जाता है। पंजाब सरकार में वित्त विभाग के प्रधान सचिव अजोए कुमार सिन्हा कहना है कि सरकार के वादे के मुताबिक कर्मचारियों को पुरानी पेंशन देने का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है, जिसे कैबिनेट में रखा जाएगा। फिलहाल इस बारे में अधिक जानकारी नहीं दी जा सकती।

एनएसडीएल में प्रतिमाह जमा करवाने होंगे 2,000 रुपये

पंजाब में 2004 के बाद सेवा में आए कर्मचारियों पर ओपीएस लागू होने के बावजूद कर्मचारियों को नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिट लिमिटेड (एनएसडीएल) में प्रतिमाह 2,000 रुपये जमा करवाने होंगे। एनएसडीएल में जमा 50 प्रतिशत पैसा सेवानिवृत्ति पर ही निकाला जा सकता है। सेवा के दौरान केवल अपने हिस्से की 25 प्रतिशत राशि ही कर्मचारी निकाल सकते हैं। जानकारी के मुताबिक एनएसडीएल में जमा राशि का 50 प्रतिशत भाग कर्मचारियों को एनएसडीएल में छोड़ना होगा, जिससे सरकार पेंशन की अदायगी करेगी।

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