
राम रहीम
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बेअदबी मामले की जांच पंजाब पुलिस की एसआईटी के बजाय सीबीआई से करवाने की मांग को लेकर दाखिल राम रहीम की याचिका पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार और सीबीआई को 24 फरवरी तक जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।
पंजाब सरकार ने पिछली सुनवाई पर डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम की याचिका पर जवाब दाखिल करते हुए बताया था कि पंजाब सरकार ने सीबीआई जांच का आदेश वापस लेते हुए विधानसभा में एसआईटी जांच का प्रस्ताव पास किया था।
हाईकोर्ट ने इस पर अपनी मुहर लगा दी थी। सरकार ने कहा था कि इस प्रकार अब फिर से इस मांग को लेकर याचिका दाखिल करना कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग है। पंजाब सरकार ने हाईकोर्ट से अपील की थी कि राम रहीम की याचिका को खारिज किया जाए ।
यह थी राम रहीम की दलीलें
राम रहीम ने बताया कि इस मामले को गंभीर मानते हुए पंजाब सरकार ने 2015 में एसआईटी को जांच सौंपी थी। बाद में इसकी जांच सीबीआई को सौंप दी गई थी। इसके बाद भाजपा-अकाली सरकार बदली तो कांग्रेस ने विधानसभा में प्रस्ताव लाकर सीबीआई से जांच वापस ले ली गई।
राम रहीम ने कहा कि एक आरोपी के बयान के आधार पर याची को जांच में शामिल करने के लिए प्रोडक्शन वारंट जारी कर दिए गए। हाईकोर्ट के दखल के बाद पंजाब पुलिस को सुनारिया जेल से ही पूछताछ में शामिल किया गया। राम रहीम ने कहा कि उसे इस मामले में फंसाया जा रहा है। इस मामले में सीबीआई जांच जरूरी है।
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