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PF अकाउंट से 72 घंटे में निकाल सकेंगे ₹5 लाख: अधिकारियों की जांच जरूरी नहीं होगी, पहले इसकी लिमिट ₹1 लाख थी Business News & Hub

PF अकाउंट से 72 घंटे में निकाल सकेंगे ₹5 लाख:  अधिकारियों की जांच जरूरी नहीं होगी, पहले इसकी लिमिट ₹1 लाख थी Business News & Hub
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नई दिल्ली24 मिनट पहले

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28 मार्च को श्रीनगर में हुई EPFO की कार्यकारी समिति (EC) की 113वीं बैठक में इस प्रस्ताव को पास किया गया था।

अब PF अकाउंट से इमरजेंसी या जरूरत के समय 72 घंटे में ₹5 लाख तक निकाल सकेंगे। पहले ये लिमिट ₹1 लाख थी। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने 24 जून को इसकी जानकारी दी।

इससे पहले श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की सचिव सुमिता डावरा ने 28 मार्च को श्रीनगर में हुई EPFO की कार्यकारी समिति (EC) की 113वीं बैठक में इस प्रस्ताव को पास किया था।

ऑटोमैटिक प्रोसेस है ऑटो सेटलमेंट

  • ऑटो सेटलमेंट में PF विड्रॉल क्लेम को सिस्टम द्वारा अपने आप प्रोसेस किया जाता है। इसमें ह्यूमन इंटरवेंशन बहुत कम या बिल्कुल नहीं होता।
  • अगर आपका UAN (यूनिवर्सल अकाउंट नंबर) आधार, पैन और बैंक खाते से लिंक है, और KYC पूरी तरह से अपडेटेड है, तो सिस्टम आपके क्लेम की जांच करता है।
  • यह प्रक्रिया तेज होती है क्योंकि यह पूरी तरह से ऑनलाइन और IT सिस्टम पर आधारित होती है। ऑटो सेटलमेंट में क्लेम 3-4 दिन में प्रोसेस हो जाता है।
  • EPFO ने कुछ खास तरह के क्लेम (जैसे मेडिकल, शिक्षा, शादी, या हाउसिंग के लिए) के लिए ऑटो सेटलमेंट की सुविधा शुरू की है।

मैनुअल सेटलमेंट में 15-30 दिन लगते हैं

  • इसमें PF क्लेम को EPFO के कर्मचारी सेटल करते हैं। प्रोसेस में 15-30 दिन लगते हैं।
  • इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन फॉर्म (जैसे Form 19, 31, 10C) भरना होता है।
  • इसके बाद EPFO कर्मचारी आपके दस्तावेज, KYC, और पात्रता की जांच करते हैं।
  • अगर एग्जिट डेट अपडेट नहीं है या कोई दस्तावेज कम है, तो क्लेम में देरी हो सकती है।
  • बड़े या जटिल क्लेम (जैसे रिटायरमेंट या फाइनल सेटलमेंट) में अक्सर मैनुअल जांच होती है।

जल्द ही UPI-ATM से निकाल सकेंगे PF का पैसा

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार EPFO 3.0 के मसौदे के तहत कर्मचारियों को जल्द ही ATM और UPI से सीधे PF का पैसा निकालने की सुविधा मिल सकती है।

इसमें PF खाताधारकों को विड्रॉल कार्ड दिए जाएंगे। यह बैंक ATM कार्ड की तरह होगा। नई सुविधा के तहत एक तय रकम ही निकाली जा सकेगी।

वहीं UPI से पैसा निकालने के लिए PF अकाउंट को UPI से लिंक करना होगा। इसके बाद सब्सक्राइबर्स PF का पैसा अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकेंगे।

नौकरी जाने पर एक महीने के बाद निकाल सकेंगे PF का 75% पैसा

अगर किसी मेंबर की नौकरी चली जाती है तो वह 1 माह के बाद PF अकाउंट से 75% पैसा निकाल सकता है। इससे वह बेरोजगारी के दौरान अपनी जरूरतें पूरी कर सकता है। PF में जमा बाकी 25% हिस्से को जॉब छूटने के दो महीने बाद निकाला जा सकता है।


Source: https://www.bhaskar.com/business/news/epfo-auto-settlement-limit-increased-from-rs-1-lakh-to-rs-5-lakh-135302722.html

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