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चंडीगढ़. हरियाणा के पांच बार के सीएम रहे इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला का निधन हो गया. उन्होंने 89 साल की उम्र में उन्होंने दुनिया को अलविदा कहा. उन्हें सांस लेने में थोड़ी तकलीफ थी और गुरुग्राम के मैदांता अस्पताल में सुबह 11 बजकर 55 मिनट पर उनका निधन हो गया.
इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला के पिता ताऊ देवी लाल भी हरियाणा के सीएम रहे थे. इसके अलावा, वह उपप्रधानमंत्री भी रहे. इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा की सियासत का बड़ा नाम हैं. हालांकि, उन्हें टीचर भर्ती घोटाले में जेल भी जाना पड़ा. इसके अलावा, आय से अधिक संपति मामले में भी उन्हें सजा हुई थी
24 साल पहले हुई था मामला
दरअसल, हरियाणा में 24 साल पहले जूनियर शिक्षक भर्ती की गई थी. साल 1999-2000 का यह मामला था. 3206 जूनियर बेसिक ट्रेंड (जेबीटी) शिक्षकों की भर्ती में गड़बड़ी की गई थी. दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने ओपी चौटाला, बेटे अजय चौटाला और 53 अन्य दोषियों 10 साल की सजा सुनाई थी. इस केस में कोर्ट के 308 पेज के फैसले में ओमप्रकाश चौटाला को घोटाले का मुख्य साजिशकर्ता बताया गया था. जिस दौरान यह भर्ती हुई थी, उस दौरान हरियाणा में चौटाला की सरकार थी.
सीबीआई जांच मे सामने आया था कि इस दौरान चौटाला सरकार ने भर्ती के लिए सारे राइट्स हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से ले ले ए थे और अपने लेवल जिलास्तर पर समितियां बनाई और उनके जरिये भर्ती की थी. भर्ती में फर्जी दस्तावेजों के जरिये कई टीचरों ने नौकरी हासिल की थी. यहां तक कि भर्ती की लिस्ट हरियाणा भवन और चंडीगढ़ के गेस्ट हाउस में बनाई गई थी. जनवरी 2013 में ओपी चौटाला को इस केस में दस साल की सजा हुई थी.
एक और मामले में हुई थी सजा
इसी तरह आय से अधिक संपति मामले में भी ओपी चौटाला को सजा हुई थी. साल 1993 से लेकर 2006 तक उनकी संपति आय से अधिक मिली थी. इस मामले में 2010 में सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की थी. 6.09 करोड़ की संपति का चौटाला कोई ब्यौरा नहीं दे पाए थे. मई 2022 में इस मामले में कोर्ट ने चौटाला को दोषी करार दिया था.
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