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हरियाणा के भिवानी में शिक्षिका मनीषा मौत मामले में सिविल लाइन पुलिस भिवानी ने दो नई एफआईआर दर्ज की है। पुलिस ने एफआईआर नंबर 199 के तहत छह सितंबर को धारा 196(1), 223(2), 356(2), 353(2) भारतीय न्याय संहिता व 67 ए, 72 आईटी एक्ट 2000 में केस दर्ज किया है। जबकि सिविल लाइन थाना में एफआईआर नंबर 201 के तहत सात सितंबर को धारा 196(1), 223(2), 356(2), 353(2) भारतीय न्याय संहिता में 67 ए 72 आईटी एक्ट 2000 के तहत केस दर्ज किया है। यह दोनों मामले सोशल मीडिया पर भड़काऊ और झूठी पोस्ट डालने वालों के खिलाफ दर्ज किए गए हैं। पुलिस अधीक्षक भिवानी सुमित कुमार के आदेश पर साइबर सैल द्वारा मनीषा मौत प्रकरण में भड़काऊ व झूठी पोस्ट डालने की लगातार मॉनिटरिंग कराई जा रही है। इसके चलते साइबर सैल भिवानी द्वारा मनीषा मौत प्रकरण में बिना किसी आधिकारिक तथ्यों के झूठी व भड़काऊ पोस्ट प्रकाशित करने व मृतका के चरित्र पर टिप्पणी करने और उसकी हत्या में उसकी परिवारजन व पिता की भूमिका पर वीडियो बनाकर सोशल मीडिया प्लेटफार्म फेसबुक पर प्रकाशित करने का मामला पकड़ में आया।
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Manisha Murder: मनीषा मौत मामले में भिवानी पुलिस ने दर्ज की दो FIR, जानिए पूरा मामला