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Mahendragarh-Narnaul News: मतदान के दिन उम्मीदवार एक वाहन का कर सकते हैं उपयोग haryanacircle.com

Mahendragarh-Narnaul News: मतदान के दिन उम्मीदवार एक वाहन का कर सकते हैं उपयोग  haryanacircle.com


नारनौल। जिलाधीश मोनिका गुप्ता ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करवाने के लिए विभिन्न प्रतिबंध लगाए हैं।

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5 अक्तूबर को मतदान दिवस के अवसर पर उम्मीदवार के लिए एक वाहन, चुनाव एजेंट के लिए एक वाहन और उम्मीदवार के कार्यकर्ताओं/पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए एक वाहन से चलने की अनुमति होगी। वह किसी भी उम्मीदवार द्वारा किसी अन्य वाहन का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अपेक्षित अनुमति वाहनों की विंड स्क्रीन पर प्रदर्शित की जाएगी। उम्मीदवार के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को उम्मीदवार को आवंटित वाहन का उपयोग करने की अनुमति नहीं होगी। यदि वह निर्वाचन क्षेत्र से अनुपस्थित है। उम्मीदवारों व एजेंटों द्वारा मतदाताओं को मतदान केंद्रों से लाने-ले जाने के लिए निशुल्क वाहन उपलब्ध कराना सख्त वर्जित होगा। मतदाता पर्चियां सादे सफेद रंग की होनी चाहिए जिन पर उम्मीदवार, पार्टी का नाम व प्रतीक अंकित न हो।

मतदान केंद्र के 100 मीटर के भीतर किसी भी प्रकार के प्रचार संबंधी पोस्टर या बैनर लगाने की अनुमति नहीं है। कोई भी व्यक्ति मतदान केंद्र के 100 मीटर के भीतर किसी मतदाता के लिए प्रचार नहीं करेगा, न ही किसी मतदाता से वोट मांगेगा, न ही किसी मतदाता को मतदान के लिए राजी करेगा, न ही चुनाव से संबंधित कोई नोटिस या चिह्न (आधिकारिक नोटिस के अलावा) प्रदर्शित करेगा।

उन्होंने बताया कि मतदान केंद्र से 200 मीटर के भीतर किसी भी उम्मीदवार द्वारा कोई बूथ स्थापित नहीं किया जाएगा। यहां तक कि जहां एक ही मतदान केंद्र स्थान या परिसर में एक से अधिक मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं, वहां ऐसे परिसर से 200 मीटर की दूरी से पर मतदान केंद्रों के ऐसे समूह के लिए उम्मीदवार का केवल एक बूथ होगा।


Mahendragarh-Narnaul News: मतदान के दिन उम्मीदवार एक वाहन का कर सकते हैं उपयोग

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