Mahendragarh-Narnaul News: अनाज मंडी स्थित मार्केटिंग बोर्ड पर 21.25 लाख और केएलपी कॉलेज पर 79 लाख हाउस टैक्स बकाया haryanacircle.com

[ad_1]

रेवाड़ी। नगर परिषद ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए हाउस टैक्स की रिकवरी डिमांड साढ़े 4 करोड़ रुपये रखी हुई है लेकिन अभी तक 40% टैक्स की रिकवरी हो पाई है। अनाज मंडी स्थित मार्केटिंग बोर्ड पर 21.25 लाख रुपये, दिल्ली रोड स्थित केएलपी कॉलेज (खेवट नंबर 3255) पर 79 लाख व सुभाष नगर स्थित स्वामी उमा भारती पब्लिक स्कूल पर 52 लाख रुपये का टैक्स बकाया है।

नप के अधिकारियों का कहना है कि नोटिस प्राप्ति के एक सप्ताह के भीतर भी टैक्स जमा नहीं कराने वालों के भवन सील किए जाएंगे। मौजूदा वित्त वर्ष 31 मार्च 2026 को समाप्त होगा। दिसंबर का आधा महीना बीत चुका है। 60% रिकवरी करने के लिए अब केवल 3 महीने का ही समय बचा हुआ है।

नगर परिषद के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि पिछले साढ़े 9 महीने में केवल 40% रिकवरी हो पाई है। अब 3 माह में 60% की रिकवरी कैसे हो पाएगी जबकि इस बार नगर परिषद ने साढ़े 4 करोड़ रुपये टैक्स वसूलने का लक्ष्य रखा गया है। पहले के वर्षों में साढ़े 3 करोड़ रुपये टैक्स रखा गया था। जनवरी में चुनाव की तैयारियां शुरू होने से अधिकारी व कर्मचारी उसी में व्यस्त हो जाएंगे।

पिछले तीन वर्षों में यह रही रिकवरी की स्थिति

पिछले तीन सालों का रिकॉर्ड देखें तो वित्त वर्ष 2022-23 में साढ़े 3 करोड़ रुपये प्रॉपर्टी टैक्स से हासिल करने थे लेकिन नगर परिषद 2.49 करोड़ रुपये ही वसूल पाई थी। वित्त वर्ष 2023-24 में 3.43 करोड़ रुपये ही नगर परिषद वसूल पाई। 2024-25 में प्रॉपर्टी टैक्स साढ़े 3 करोड़ रुपये वसूलने का लक्ष्य रखा गया था तो करीब 3.10 करोड़ वसूली हो पाई थी।

स्वामी उमा भारती पब्लिक स्कूल पर 52 लाख बकाया

अनाज मंडी स्थित मार्केटिंग बोर्ड पर 21 लाख 25 हजार रुपये, दिल्ली रोड स्थित केएलपी कॉलेज (खेवट नंबर 3255) पर 79 लाख रुपये व सुभाष नगर स्थित स्वामी उमा भारती पब्लिक स्कूल पर 52 लाख रुपये का टैक्स बकाया है।

धारा 94 व 95 के तहत नोटिस भेजे

नगर परिषद ने इस बार टैक्स वसूलने के लिए हरियाणा नगर पालिका अधिनियम 1973 की धारा 94 व 95 के तहत नोटिस भेजे हैं। नगर परिषद कार्यालय द्वारा शुल्क जमा करवाने को लेकर बिल भी भिजवाया गया था लेकिन अभी तक शुल्क जमा नही करवाया गया है। इस बार नगर परिषद ने बकाएदारों को नोटिस जारी करते हुए कहा है कि 7 दिन के अंदर अगर टैक्स जमा नहीं करवाया गया तो हरियाणा नगर पालिका अधिनियम 1973 की धारा 94 व 95 भू-राजस्व एक्ट के तहत वसूली की जाएगी। अदालत में केस अथवा भू-राजस्व वसूली के लिए चल-अचल सम्पति कुर्क एवं संपत्ति सील करने का प्रावधान भी है। नगर परिषद ने टैक्स भुगतान की प्रक्रिया को भी आसान बनाया है। संपत्ति धारक नगर परिषद की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन हाउस टैक्स जमा कर सकते हैं।


वर्जन

बकाया संपत्ति धारकों को नोटिस जारी किए गए हैं। वे समय रहते बकाया हाउस टैक्स जमा कराएं। यदि वे नोटिस प्राप्ति के एक सप्ताह के भीतर भी टैक्स जमा नहीं कराते हैं तो उनके भवन सील किए जाएंगे। -सुशील भुक्कल, कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद रेवाड़ी।

[ad_2]
Mahendragarh-Narnaul News: अनाज मंडी स्थित मार्केटिंग बोर्ड पर 21.25 लाख और केएलपी कॉलेज पर 79 लाख हाउस टैक्स बकाया