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कुरुक्षेत्र। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से 14 मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इसमें वाहन चालक अपने लंबित चालान का भुगतान कर सकते हैं। डीएसपी ट्रैफिक रोहतास कुमार ने बताया कि इसके लिए वाहन चालकों को अपने लिखित आवेदन 13 मार्च से पहले खुद या वकील के माध्यम से अदालत में देनी होगी।
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Kurukshetra News: लोक अदालत में वाहन चालक कर सकते हैं लंबित चालान का भुगतान