कुरुक्षेत्र। जिले में 21 वर्ष तक की आयु के निराश्रित बच्चों को आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। सरकार की ओर से उनको 1850 रुपये प्रतिमाह दिया जा रहा है।
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बातचीत में उपायुक्त नेहा सिंह ने बताया कि 21 साल तक बच्चों के माता-पिता की मृत्यु होने के कारण, अपने पिता के घर से पिछले दो वर्ष की अवधि से अनुपस्थित होने के कारण अथवा माता-पिता के लंबी सजा, जोकि एक वर्ष से कम न हो या मानसिक व शारीरिक अक्षमता के कारण वंचित हो जाते हैं और जिनके माता-पिता, अभिभावक की सभी साधनों से वार्षिक आय दो लाख से अधिक नहीं है, वह बच्चा हरियाणा सरकार के सामाजिक न्याय एवं सहकारिता विभाग द्वारा दी जा रही वित्तीय सहायता का लाभ पात्र है।
उन्होंने बताया कि उपरोक्त विभाग द्वारा एक परिवार में दो बच्चों तक 1850 प्रति माह प्रति बच्चा पेंशन प्रदान की जा रही है। इस योजना का लाभ लेने के इच्छुक व्यक्ति के पास बेसहारा होने का प्रमाणपत्र, बच्चों के स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी जन्म प्रमाणपत्र व आवेदक का पांच वर्ष या उससे अधिक की अवधि का हरियाणा राज्य में निवासी होने का दस्तावेज होना आवश्यक है। यदि बच्चे के माता-पिता या अभिभावक किसी भी सरकार द्वारा पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहा है वो उपरोक्त स्कीम का लाभ नहीं ले पाएंगे। संवाद
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Kurukshetra News: निराश्रित बच्चों को दी जा रही प्रति माह 1850 की सहायता