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Kurukshetra News: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल कठोर कैद Latest Haryana News

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20 years rigorous imprisonment to the person found guilty of raping a minor

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कुरुक्षेत्र। साढ़े चार पहले नाबालिग लड़की को भगाकर उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को अदालत ने दोषी करार देते हुए 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी कलीम उर्फ वसीम निवासी बारना पर 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषी को नौ महीने के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

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थाना केयूके में 12 मार्च 2020 को दर्ज शिकायत में व्यक्ति ने बताया था कि उसकी नाबालिग बेटी एक मार्च 2020 को बिना बताए घर से कहीं चली गई थी। उन्होंने अपने स्तर पर भी उसे तलाशने का प्रयास किया। बाद में उन्हें पता चला कि उसकी बेटी को कलीम अपने साथ भगाकर ले गया है। शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच करते हुए पुलिस ने लापता नाबालिग लड़की को सहारनपुर यूपी से बरामद कर आरोपी कलीम को गिरफ्तार किया था। नाबालिग के बयान पर पुलिस ने मामले में पॉक्सो एक्ट की धारा 06 जोड़ी थी। उप जिला न्यायवादी प्रदीप मलिक ने बताया कि इस मामले की नियमित सुनवाई फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट में करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश की अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार पर आरोपी कलीम को दोषी करार देते हुए 20 साल कठोर कारावास व 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

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Kurukshetra News: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल कठोर कैद

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