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करनाल। दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना (दयालु) अंत्योदय परिवारों के लिए आर्थिक सुरक्षा का मजबूत आधार बन रही है। योजना के तहत 1.80 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले परिवार के सदस्य की मृत्यु या स्थायी दिव्यांगता की स्थिति में आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। उपायुक्त उत्तम सिंह ने बताया कि योजना के अंतर्गत आयु वर्ग के अनुसार एक लाख से पांच लाख रुपये तक की सहायता दी जाती है। उपायुक्त ने बताया कि लाभ प्राप्त करने के लिए घटना की तिथि से तीन माह के अंदर ऑनलाइन आवेदन करना आवश्यक है। पात्र व्यक्ति www.dapsy.finhry.gov.in वेबसाइट पर आवेदन कर सकता है। ब्यूरो
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Karnal News: मृत्यु या स्थायी दिव्यांगता पर पांच लाख तक की सहायता