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Karnal News: बाल भवन में छह दिवसीय बाल प्रतियोगिताओं का शुभारंभ 14 से Latest Haryana News

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संवाद न्यूज एजेंसी

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करनाल। बाल दिवस-2024 के उपलक्ष्य में छह दिवसीय आगामी 14 से 19 अक्तूबर तक जिला स्तरीय बाल दिवस प्रतियोगिताओं का आयोजन बाल भवन में किया जाएगा। यह प्रतियोगिताएं उपायुक्त विवेक के मार्गदर्शन में आयोजित होगी। प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए प्रविष्टियां बालभवन की साइट पर भेजी जा सकती हैं।

जिला बाल कल्याण अधिकारी ने बताया कि 14 अक्तूबर को प्रारंभ होने वाली विभिन्न समूहों की प्रतियोगिताओं में ग्रुप डांस, सोलो गीत, सोलो डांस, रंगोली, थाली पूजन, कलश सज्जा व भाषण प्रतियोगिता शामिल हैं। इसी प्रकार 15 अक्तूबर को विभिन्न समूहों की ग्रुप डांस, सोलो गीत, सोलो डांस, क्ले मॉडलिंग, कार्ड मेकिंग प्रतियोगिता का आयोजन होगा। 16 अक्तूबर को विभिन्न समूहों की ग्रुप डांस, सोलो डांस, क्विज, फन गेम्स, देश भक्ति समूह गायन, पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। 18 अक्तूबर को विभिन्न समूहों की देश भक्ति समूह गायन, क्लासिकल सोलो डांस, फैंसी ड्रेस, बेस्ट ड्रामेबाज, दीया-कैंडल डेकोरेशन, हिंदी/अंग्रेजी लेखन तथा क्विज प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। इसी प्रकार 19 अक्तूबर को विभिन्न समूहों के ग्रुप डांस, क्लासिकल सोलो डांस, देशभक्ति समूह गायन, स्केचिंग ऑन द स्पॉट प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा।

विदेश जाने के लिए केवल अधिकृत एजेंट से ही करें संपर्क

करनाल। युवा शिक्षा, रोजगार व अन्य उद्देश्यों के लिए विदेश भेजने का प्रलोभन देकर धोखाधड़ी करने वाले अनाधिकृत ट्रैवल एजेंट एवं एजेंसियों से सावधान रहें। वे सरकार की ओर से अधिकृत ट्रैवल एजेंट एवं एजेंसियों से ही विदेश जाने के लिए संपर्क करें और अच्छी तरह से पूछताछ कर लें।

उपायुक्त विवेक भारती ने कहा कि जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन की ओर से लगातार समय-समय पर इस बारे लोगों को जागरूक एवं सावधान किया जाता है। उन्होंने बताया कि प्राय: देखने में आता है कि विदेश भेजने के नाम पर लोगों से पैसे ठगने वाले एजेंट पंजीकृत नहीं होते हैं। इसलिए ऐसे एजेंटों से आमजन को सावधान और सतर्क रहने की जरूरत है। ऐसे नकली या अनाधिकृत एजेंट विभिन्न प्रचार माध्यमों में अपना विज्ञापन प्रकाशित व प्रसारित करवाते हैं, जिससे आमजन उनके झांसे में आकर अपनी मेहनत की कमाई, अन्य संपत्ति या गहने इत्यादि गंवा बैठते हैं। उन्होंने बताया कि अनधिकृत एजेंट व एजेंसी विदेश जाने के इच्छुक व्यक्ति को लक्षित देश की बजाय किसी अन्य देश एवं जगहों पर भेज देते हैं। ऐसे अनेक मामलों में कई बार विदेश जाने वाले व्यक्ति की जान को भी खतरा हो जाता है। इसलिए ऐसे कबूतरबाज ट्रैवल एजेंट व एजेंसियों से सावधान रहें और सरकार की ओर से अधिकृत ट्रैवल एजेंट एवं एजेंसियों के माध्यम से ही विदेश जाने का प्लान बनाएं। सरकार की और से अधिकृत ट्रैवल एजेंट व एजेंसियों की सूची जारी की हुई है। इस बारे में अधिक जानकारी https://emigrate.gov.in/ के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है।

जन्म प्रमाणपत्र में दर्ज कराएं नाम

करनाल। प्रदेश सरकार की ओर से जन्म प्रमाणपत्र में नाम दर्ज करवाने के लिए 31 दिसंबर 2024 की अंतिम तिथि निश्चित की गई है। प्रदेश सरकार ने प्रदेशभर के स्वास्थ्य विभाग के सिविल सर्जनों को पत्राचार के माध्यम से जन्म प्रमाणपत्र से संबंधित सभी मामले निपटाने के निर्देश जारी किए हैं। सिविल सर्जन डॉ. कृष्ण कुमार ने बताया कि जिन अभिभावकों ने अपने 15 साल से बड़े बच्चों के अभी तक भी जन्म प्रमाणपत्र में नाम नहीं दर्ज कराएं हैं। वे 31 दिसंबर 2024 तक सरकार की ओर से जारी की गई गाइडलाइन अनुसार अपने बच्चों का नाम जन्म प्रमाणपत्र में दर्ज करवा सकते हैं। उन्होंने बताया कि इस तरह के केस स्वास्थ्य विभाग में प्रतिमाह 12 से 15 पहुंच रहे हैं। उन्होंने बताया कि यह सुविधा सिर्फ 15 साल से ऊपर के बच्चों के लिए शुरू की गई है। 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए यह सुविधा 31 दिसंबर 2024 के बाद भी चलती रहेगी। उप-सिविल सर्जन डॉ. अनु शर्मा ने बताया कि जन्म प्रमाणपत्र में नाम दर्ज करवाने के लिए सिविल सर्जन कार्यालय में स्थापित जन्म व मृत्यु प्रमाणपत्र शाखा में आवेदन करना होगा। संवाद

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